Chandauli News: बिहार के मतदाता ध्यान दें! अब चंदौली में रहकर भी भर सकते हैं वोटर लिस्ट के लिए गणना प्रपत्र – जानें आसान प्रक्रिया

Chandauli News: बिहार राज्य के मतदाता हैं लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में निवास कर रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है।

Sunil Kumar
Published on: 23 July 2025 5:04 PM IST
Chandauli News: बिहार के मतदाता ध्यान दें! अब चंदौली में रहकर भी भर सकते हैं वोटर लिस्ट के लिए गणना प्रपत्र – जानें आसान प्रक्रिया
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Bihar voter registration

Chandauli News – यदि आप बिहार राज्य के मतदाता हैं लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में निवास कर रहे हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्र (Enumeration Form) भरने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है। यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश कुमार ने दी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध

श्री कुमार ने बताया कि चंदौली में रहने वाले बिहार के मतदाता यह प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पूरी कर सकते हैं। मतदाता अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या ECINET App का उपयोग कर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भर सकते हैं।

परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं सहायता

यदि किसी मतदाता को ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होती है, तो वह प्री-फिल्ड फॉर्म डाउनलोड कर उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। हस्ताक्षरित फॉर्म को व्हाट्सएप, ईमेल या अन्य माध्यमों से संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, मतदाता के परिवार के सदस्य भी फॉर्म BLO तक पहुंचा सकते हैं।

पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र के साथ पहचान के तौर पर नीचे दिए गए 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई एक संलग्न किया जा सकता है:

केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों को जारी पहचान पत्र

01 जुलाई 1987 से पूर्व सरकारी, स्थानीय निकाय, बैंक या डाकघर द्वारा जारी कोई दस्तावेज

जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

वन अधिकार पत्र

जाति प्रमाण पत्र

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)

पारिवारिक रजिस्टर

सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन पत्र

दस्तावेज़ न होने पर क्या करें?

यदि किसी मतदाता के पास आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दस्तावेज बाद में भी, 25 जुलाई, 2025 तक या दावा-आपत्ति की अवधि (1 अगस्त से 1 सितंबर 2025) के दौरान जमा किए जा सकते हैं।

प्रारूप मतदाता सूची की तिथि

प्रारूप मतदाता सूची 01 अगस्त, 2025 को प्रकाशित की जाएगी। यदि किसी मतदाता को सूची में कोई त्रुटि लगती है, तो वह 01 अगस्त से 01 सितंबर, 2025 के बीच अपनी आपत्ति या दावा दर्ज करा सकता है।

आवेदन की स्थिति करें ऑनलाइन ट्रैक

मतदाता अपने भरे हुए फॉर्म की स्थिति ECINET App या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

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