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Chandauli News: न्याय का पहिया चला: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' से अपराधियों को मिली सज़ा
Chandauli News: चंदौली में 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत अजय, नीरज और रिंकू यादव को त्वरित न्याय मिला। कोर्ट ने दोषी ठहराकर सजा और जुर्माना सुनाया। पुलिस और अभियोजन की संयुक्त कार्रवाई रंग लाई।
Chandauli News
Chandauli News: चंदौली जिले में चल रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' ने एक बार फिर अपना असर दिखाया है। इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में शामिल अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। इस कड़ी में, पुलिस की प्रभावी जांच और अभियोजन पक्ष की मज़बूत पैरवी ने तीन अभियुक्तों को उनके अपराध के लिए दंडित करवाया। यह घटना दिखाती है कि न्याय की प्रक्रिया को तेज़ और प्रभावी बनाने के लिए पुलिस, अभियोजक और न्यायालय मिलकर कैसे काम कर रहे हैं।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला सकलडीहा थाना क्षेत्र का है। 27 सितंबर 2025 को तीन अभियुक्तों - अजय यादव, नीरज यादव और रिंकू यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन धाराओं के तहत, अभियुक्तों पर किसी को चोट पहुँचाने और गाली-गलौज करने का आरोप था। पुलिस ने इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच की और पुख्ता सबूत जुटाए।
पुलिस और अभियोजन की मिली -जुली कोशिश पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर शुरू किए गए 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत, इस मामले में भी पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी और अभियोजक विपिन कुमार ने मिलकर केस को मज़बूत बनाया। सकलडीहा थाने के पैरोकार आरक्षी राजीव प्रजापति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी की साझा मेहनत का नतीजा यह रहा कि न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि अभियुक्तों के बचाव में कोई गुंजाइश नहीं बची।
न्यायालय का फैसला
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली ने इस मामले की सुनवाई के बाद 21 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने तीनों अभियुक्तों, अजय यादव, नीरज यादव और रिंकू यादव को दोषी ठहराया। न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और 1200-1200 रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला 'ऑपरेशन कन्विक्शन' की सफलता को दर्शाता है और यह संदेश देता है कि अपराध करने वालों को कानून के शिकंजे से बचना मुश्किल है।
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