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Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शनः चंदौली में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ’अचूक’ प्रहार, 3 अभियुक्तों को मिली सजा
Chandauli News: चंदौली के सकलडीहा थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में, पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने कमाल कर दिखाया है। यह मामला 5 अप्रैल 2005 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
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Chandauli News: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ’ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान ने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। इस अभियान के तहत पुलिस की सटीक वैज्ञानिक जांच, पुख्ता साक्ष्य संकलन और सरकारी अभियोजकों की सशक्त पैरवी के दम पर अभियुक्तों को सजा मिल रही है। बीते दिनों, जिले की पुलिस ने ऐसे ही दो मामलों में कुल 3 अभियुक्तों को न्यायालय से सजा दिलाई है, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मच गया है।
सकलडीहा में अवैध हथियार के मामले में सजा
चंदौली के सकलडीहा थाना क्षेत्र में दर्ज एक पुराने मामले में, पुलिस की मॉनिटरिंग सेल ने कमाल कर दिखाया है। यह मामला 5 अप्रैल 2005 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी मोहम्मद मुमताज पुत्र जहूर मुहम्मद, निवासी चंदाइत, थाना बबुरी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस केस में, मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक मुकेश तिवारी, सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) विजय कुमार पाण्डेय और सकलडीहा थाना के पैरोकार हेड कांस्टेबल उमेश कुमार की कड़ी मेहनत और प्रभावी पैरवी का नतीजा सामने आया।
इन सभी की संयुक्त कोशिशों और गवाहों के पुख्ता बयानों के आधार पर, 19 अगस्त 2025 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंदौली ने अभियुक्त मोहम्मद मुमताज को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई और साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि यदि वह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे 3 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मुगलसराय में गोवध अधिनियम के तहत दो को कारावास
इसी तरह, एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में, चंदौली पुलिस ने मुगलसराय थाना क्षेत्र से जुड़े एक गौवध निवारण और पशु क्रूरता अधिनियम के केस में दो अभियुक्तों को सजा दिलाई है। यह मामला 14 अगस्त 2003 को दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी जनार्दन चौहान और उमाशंकर चौहान (दोनों पुत्र राम बचन चौहान), निवासी परसन तोला, थाना नोरवा, जिला रोहतास, बिहार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस केस में, भी मॉनिटरिंग सेल प्रभारी मुकेश तिवारी, सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) विपिन कुमार और मुगलसराय थाना के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय ने अपनी प्रभावी पैरवी जारी रखी। उनकी मजबूत कानूनी रणनीति और गवाहों के सटीक बयानों के आधार पर, 19 अगस्त 2025 को न्यायालय पीठासीन अधिकारी शिवानी (सिविल जज जूनियर डिवीजन/एफटीसी द्वितीय) ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायालय ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि के बराबर की सजा सुनाई और साथ ही 5000-5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यदि वे यह अर्थदंड नहीं भर पाते हैं, तो उन्हें 8-8 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस की प्रभावी कार्यप्रणाली
चंदौली पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ’ऑपरेशन कन्विक्शन’ से यह स्पष्ट हो गया है कि अब अपराधी बच नहीं पाएंगे। पुलिस की वैज्ञानिक जांच, साक्ष्य संकलन की पुख्ता व्यवस्था और अभियोजन पक्ष की मजबूती से अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यह अभियान न केवल कानून का राज स्थापित कर रहा है, बल्कि आम जनता में भी न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ा रहा है। इन सफलताओं से यह साबित होता है कि जब पुलिस, अभियोजन और न्यायालय मिलकर काम करते हैं, तो न्याय की जीत निश्चित होती है।
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