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Chandauli News: बबुरी पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी: 20 साल पुराने मामले में फरार दो वारंटी चढ़े हत्थे
Chandauli News: बबुरी थाना पुलिस ने न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद से फरार चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने 20 साल पुराने मामले में फरार दो वारंटी को किया गिरफ्तार (Photo- Newstrack)
Chandauli News: बबुरी थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद से फरार चल रहे दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सोमवार को ग्राम डहिया में की गई। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे ने राहत की सांस ली है क्योंकि दोनों आरोपी एक पुराने और गंभीर मामले में दो दशकों से कानून की पकड़ से दूर थे।
दशक पुराने मामले में मिली सफलता
बबुरी पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रकाश मिश्र के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर ग्राम डहिया में दबिश दी। इस दौरान टीम ने कैलाश (45 वर्ष) और हनुमान (42 वर्ष), जो कि स्वर्गीय राम सेवक के पुत्र हैं, को उनके आवास से धर दबोचा। पुलिस ने मौके पर ही उनकी पहचान सुनिश्चित की और उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के हिरासत में ले लिया।
वर्ष 2003 से थे फरार
गिरफ्तार किए गए कैलाश और हनुमान पर वर्ष 2003 में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 506 (आपराधिक धमकी) और 452 (चोट, हमला, या गलत तरीके से कैद करने की तैयारी के बाद घर में अनधिकृत प्रवेश) के तहत मुकदमा संख्या 1035/03 दर्ज था। न्यायालय में इस मामले की सुनवाई लंबे समय से लंबित थी क्योंकि मुख्य आरोपी फरार चल रहे थे। न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी किया था, जिसके अनुपालन में यह गिरफ्तारी संभव हो पाई।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी अभियान में उपनिरीक्षक संजय सिंह, उपनिरीक्षक संजीत सिंह, हेड कांस्टेबल शिवप्रकाश मौर्य और हेड कांस्टेबल योगेश दुबे शामिल थे। उनकी सक्रियता और तत्परता के चलते ही दो दशक से फरार आरोपियों को पकड़ना संभव हो सका। पुलिस अब इन दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगी। इस सफलता से बबुरी पुलिस ने यह संदेश दिया है कि कानून से भागने वाले अपराधी कितने भी पुराने क्यों न हो जाएं, वे कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते।
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