Chandauli News: न्याय के कठघरे में: नौगढ़ के दो अभियुक्त दोषी करार, अदालत का फैसला

Chandauli News: दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की पहचान श्रीवन्त यादव पुत्र घुरहू यादव और घुरहू यादव पुत्र गंगा यादव के रूप में हुई है, जो दोनों एक ही गांव के निवासी हैं।

Sunil Kumar (Chandauli)
Published on: 3 May 2025 10:50 PM IST
jhansi News in hindi
X

minor rape attempt main accused gets 20 years saja 3 years jailed other (Photo- Social Media)

Chandauli News: जिले के नौगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा से संबंधित एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया राजेश कुमार सोनकर की अदालत ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने धारा 325, 323 और 504 आईपीसी के तहत दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है।

पिता-पुत्र को मिली सजा

दोषी करार दिए गए अभियुक्तों की पहचान श्रीवन्त यादव पुत्र घुरहू यादव और घुरहू यादव पुत्र गंगा यादव के रूप में हुई है, जो दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। अदालत ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी अभियुक्त निर्धारित अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें 10 दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले के साथ ही अदालत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

Start Quiz

This Quiz helps us to increase our knowledge

Shashi kant gautam

Shashi kant gautam

Next Story