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Chirakoot News: प्रधान पति को अगवा करने के मामले में दस्यु छोटू कोल को छह वर्ष कारावास की सजा, विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
Chirakoot News: प्रधान पति को अगवा कर ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने जेल में बंद दस्यु छोटू उर्फ छोटवा कोल को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
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Chirakoot News: घर में सो रहे प्रधान पति को फिरौती के लिए गिरोह के साथ अगवा कर ले जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने जेल में बंद दस्यु छोटू उर्फ छोटवा कोल को छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने बताया कि बीती छह अगस्त 2016 को मानिकपुर क्षेत्र के खिचरी गांव की तत्कालीन प्रधान मुन्नी ने मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह रात के समय अपने घर में लेटी थी। इस दौरान लगभग 02ः00 बजे चार बदमाश घर का दरवाजा खुलवाकर अंदर आ गए। इसके बाद बंदूकों के जोर पर चारों बदमाश उसके पति मुकुन्दलाल को पकड़कर गांव किनारे ले गए। जिनके पीछे वह भी चली गई। जिस पर बदमाशों ने दो लाख रुपये की मांग की और उसके पति को घर से पैसा लाने के नाम पर छोड़ दिया। जिसके बाद पति मौका पाकर जान बचाकर खेतों की ओर भाग गए। इसके बाद तीन बदमाश उनके घर आए और पैसा मांगने लगे। इस पर डरकर उसने 10,000 रुपये दे दिए। इस दौरान वहां पहुंचे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की।
धमकी देकर भागे बदमाश
गांव के लोगों के एकत्रित होने पर बदमाश धमकी देते हुए भाग निकले। बदमाशों ने धमकाया कि वह पांच साल प्रधानी नहीं करने देंगे। पुलिस ने इस मामले में तत्कालीन दस्यु सरगना बबुली कोल, लवलेश कोल व छोटू उर्फ छोटवा कोल के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। बाद में दस्यु बबुली कोल व लवलेश कोल पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। जबकि छोटू उर्फ छोटवा कोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय
बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दस्यु छोटू उर्फ छोटवा कोल छह वर्ष कारावास के साथ 9,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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