प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, 11 लाख का लगा भारी जुर्माना, बलात्कार मामले में पाए गये थे दोषी

पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी पाकर कोर्ट ने उम्रकैद सुनाई। ₹10 लाख जुर्माना और पीड़िता को ₹7 लाख मुआवजा देने का आदेश

Shivam Srivastava
Published on: 2 Aug 2025 4:38 PM IST (Updated on: 2 Aug 2025 4:51 PM IST)
प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, 11 लाख का लगा भारी जुर्माना, बलात्कार मामले में पाए गये थे दोषी
X

पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 1 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया था। सजा सुनते ही रेवन्ना कोर्ट में भावुक हो गए और रोने लगे। यह फैसला बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने सुनाया।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत रेवन्ना को सजा दी है। इसके साथ ही ₹10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें से ₹7 लाख की राशि पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। सजा आज से लागू हो गई है।

इस मामले की खास बात यह रही कि एफआईआर दर्ज होने के महज 14 महीने के भीतर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। जो मामला बड़े नेताओं और रसूखदारों के खिलाफ आम तौर पर सालों-साल खिंचता रहता है, वो इस बार तेजी से निपटाया गया। बेंगलुरु स्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत में यह मुकदमा चला, जहां जज संतोष गजानन भट्ट ने सख्ती दिखाते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

जांच टीम की मेहनत और 123 सबूतों की चक्रव्यूह

इस मामले की जांच CID की विशेष टीम (SIT) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। टीम ने 123 अहम सबूत जुटाए और पूरे केस को एक मजबूत ढांचे में पिरो दिया। जांच में तकनीकी पक्षों को भी पूरी तवज्जो दी गई फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्ट, वीडियो क्लिप्स की प्रमाणिकता और गवाहों की ठोस बयानबाज़ी ने केस को धार दी।

31 दिसंबर से शुरू हुआ ट्रायल, सात महीने में आया फैसला

इस हाई-प्रोफाइल केस का ट्रायल 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ और सिर्फ सात महीनों में इसकी सुनवाई पूरी कर ली गई। कोर्ट ने 23 गवाहों की गवाही दर्ज की और दोनों पक्षों की बहसों को ध्यानपूर्वक सुना। विशेष न्यायाधीश भट्ट ने आखिरकार केस की गंभीरता और सबूतों की मज़बूती को देखते हुए प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दे दिया।

1 / 7
Your Score0/ 7
Shivam Srivastava

Shivam Srivastava

Mail ID - [email protected]

Shivam Srivastava is a multimedia journalist.

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!