Chitrakoot News: दस्यु ठोकिया के भाई चाचा को 10 वर्ष की कैद और अर्थदंड

Chitrakoot News: गैंगेस्टर कोर्ट ने ठोकिया गिरोह के चार आरोपियों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Sunil Shukla (Chitrakoot)
Published on: 10 Oct 2025 6:13 PM IST (Updated on: 10 Oct 2025 6:44 PM IST)
Chitrakoot News: दस्यु ठोकिया के भाई चाचा को 10 वर्ष की कैद और अर्थदंड
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Chitrakoot News: पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके दस्यु ठोकिया के भाई और चाचा समेत चार लोगों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चारों को दो-दो लाख रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा और वरिष्ठ लोक अभियोजक संगीता सिंह ने बताया कि बीती 12 अगस्त 2005 को तत्कालीन कर्वी कोतवाली प्रभारी हरिनाथ शर्मा ने उस समय के दुर्दांत इनामी दस्यु सरगना कर्वी कोतवाली क्षेत्र के लोखरिया घुरेटनपुर निवासी अम्बिका उर्फ ठोकिया उर्फ डाॅक्टर, दस्यु सुदेश पटेल उर्फ बलखडिया, ठोकिया के भाई कलेश पटेल, ठोकिया के सगे चाचा नत्थू उर्फ भाऊ, राममिलन, कमलेश, चुन्नीलाल, हीरालाल व रामरूचि के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार बीती 17 मार्च 2003 को दस्यु ठोकिया अपने गिरोह के साथियों के साथ बगैहा गांव पहुंचा था। यहां उसने राजू पटेल के घर को चारों तरफ से घेरकर बदमाशों के साथ गोलिया बरसानी शुरू कर दी। जिससे तीन लोग मौके पर मारे गए और परिवार के अन्य सदस्य घर के अंदर घुस गए। जिसके बाद बदमाशों ने घर में चारों तरफ से आग लगा दी और बाहर से फायरिंग करते रहे। जिसके चलते आग और धुएं से घुटकर दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मौत घर के अंदर हो गई। इस नरसंहार में कुल छह लोग मारे गए थे, जिसकी रिपोर्ट राजू प्रसाद पटेल ने दर्ज कराई थी।

इसके अलावा 29 अक्टूबर 2004 को ठोकिया गिरोह ने सरकारी कार्य से वापस आ रहे पुलिस के सिपाही रामलाल पाल और रामसजीवन पाल की गोली मारकर हत्या करने के बाद सरकारी राइफलें और 100 कारतूस लूट लिए थे। इसके अलावा ठोकिया गिरोह के विरुद्ध हत्या, अपहरण समेत तमाम गंभीर अपराधों के 50 से अधिक मुकदमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज थे। साथ ही एसटीएफ द्वारा बीती 22 जुलाई 2007 को दस्यु ददुआ को मार गिराने के बाद दस्यु ठोकिया गिरोह ने पुलिस से बदला लेने के मकसद से उसी दिन रास्ते में घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला किया था। जिसमें एसटीएफ के छह कमाण्डों शहीद हो गए थे और एक मुखबिर की हत्या कर दी गई थी।

इसके अलावा तमाम गंभीर अपराधों में इस दस्यु गिरोह के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुए थे। साथ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए थे। बाद में पुलिस मुठभेड़ में दस्यु सरगना ठोकिया और दस्यु बलखडिया समेेत कई लोग मारे गए। शेष बचे आरोपियों के मामले में बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर दस्यु ठोकिया के भाई कलेश, उसके चाचा नत्थू के साथ भानपुर निवासी राममिलन व सिलखोरी निवासी हीरालाल को 10-10 वर्ष कठोर कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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