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गर्दन में फंदा लगाकर तब तक लटकाएं, जब तक ‘मौत’ न हो जाए... रेप-मर्डर केस में कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
Death Penalty in Rape and Murder Case: गाजीपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ रेप और मर्डर केस पर सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनायी।
Death Penalty in Rape and Murder Case: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने मासूम के साथ रेप और मर्डर केस पर सख्त फैसला सुनाया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनायी। कोर्ट ने कहा कि आठ साल के मासूम से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या दुर्लभतम से भी दुर्लभ श्रेणी का अपराध है और इस घृणित अपराध के लिए फांसी से कम कोई और सजा संभव ही नहीं है। कोर्ट ने सख्त तेवर में कहा कि संजय नट की गर्दन फंदे पर तब तक लटकायी जाए, जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाते के बाद परंपरा के मुताबिक अपनी कलम तोड़ दी।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
यूपी के गाजीपुर जनपद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश ने यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। इस तरह का फैसला करीब 14 साल बाद दोहराया गया है। यह पूरा माममला गहमर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां फरवरी 2024 में आठ साल के मासूम के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने हत्या करने के बाद शव को प्लास्टिक की बोरी में बंद कर लोहे के बक्से में छिपा दिया। लगभग 20 माह तक चली सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राम अवतार ने दोषी संजय नट को मृत्युदंड के साथ ही 1,80,000 लाख जुर्माने की सजा सुनाई।
बच्चे के साथ जबरन किया दुष्कर्म का प्रयास
फरवरी 2024 में आरोपी संजय नट ने पड़ोस में रहने वाले 8 साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर घर ले गया। उसकी पत्नी और मां उस समय घर में मौजूद नहीं थीं। संजय ने बच्चे के साथ जबरदस्ती कुकर्म का प्रयास किया और फिर उसके बाद किसी को इस बारे में पता न चल सके। इसके लिए उसने बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। बच्चे के लापता होने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान एक बालिका ने बताया कि उसने बच्चे को संजय नट के साथ जाते हुए देखा था।
बक्से में मिला बच्चे का सड़ा-गला शव
जानकारी होने पर जब पुलिस और परिजन संजय नट के घर पहुंचे और तलाशी ली गयी तो लोहे के बक्से में बच्चे का सड़ा-गला शव बरामद किया गया। आरोपी की पत्नी और मां ने भी बताया था कि करीब दो दिनों तक उसने घर में किसी को भी घुसने नहीं दिया है। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था।
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