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Jhansi News: नाबालिग से बलात्कार के मामले में साले को दस साल की सजा, जीजा दोषमुक्त
Jhansi News: झांसी में छह साल पुराने नाबालिग से बलात्कार मामले में विशेष अदालत ने आरोपी साले को दस साल का कारावास सुनाया जबकि जीजा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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Jhansi News: न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने छह साल पूर्व नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप सिद्ध होने पर साले को दस साल का कारावास और पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है जबकि उसके जीजा को दोष मुक्त कर दिया गया।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 1 सितंबर 2018 को एक व्यक्ति ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि बस स्टेंड के पास से भानपुर निवासी रविन्द्र कुशवाहा अपने जीजा बरुआ माफ निवासी ओमप्रकाश उसकी नाबालिग पुत्री को बाइक पर बैठाकर जबरन भगा ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज कर दिया था । पीड़िता के बयानों के आधार पर बलात्कार की धारा की बढ़ोत्तरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी रविन्द्र कुशवाहा को दोषी करार देते हुए उसे दस वर्ष की सजा ओर पचास हजार रुपए अर्थदंड का आदेश देते हुए उसके बहनोई ओमप्रकाश को दोष मुक्त कर दिया। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया कि जुर्माना की राशि में तीस हजार रुपए पीड़िता को दी जाएगी।
मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपी को एक साल का कारावास
एसीजेएम (सीनियर डिवीजन-1)/ एसीजेएम की अदालत ने महिला का मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए एक साल कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि बरुआसागर थाना क्षेत्र में रहने वाली सविता राय ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह बाजार से घर जा रही थी, तभी एक बदमाश ने उसका गले से मंगलसूत्र छीन लिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी थी। बाद में बरुआसागर थाना पुलिस ने मंगलसूत्र छीनने के आरोप में सदर थाना क्षेत्र के मथुरा कालोनी में रहने वाले राजू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके पास से छीना गया मंगलसूत्र बरामद किया गया था। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी क्रम ने अदालत ने मंगलसूत्र छीनने के आरोप में दोषी मानते हुए आरोपी को एक साल का कारावास और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
बाइक चोर की तीन सजाएं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में अभियुक्त को दोषी मानते हुए दस माह का कारावास व जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा अर्थदंड भी बोला गया है।मालूम हो कि नवाबाद थाना पुलिस ने जीवनशाह तिराहा के पास रहने वाले साहिल खान को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके पास से मोटर साइकिल क्रमांक (यूपी93बीसी-8785) व (यूपी93एके-2019) बरामद की गई थी। दोनों मामले अलग- अलग है। गिरफ्तार किए गए बाइक चोर को जेल भेजा गया। इन्हीं तीन मामलों में अभियुक्त को सजा सुनाई गई है।
वाहन चालक को दो माह का कारावास
विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वाहन चालक को सड़क हादसे में दोषी मानते हुए दो माह का कारावास और पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के ईसाई टोला मोहल्ले में रहने वाले नितिन कुमार के खिलाफ सीपरी बाजार थाना में दफा 279,337,427 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
तमंचा रखने पर पांच सौ रुपए का अर्थदंड
एसीजेएम की अदालत ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम खजराहा बुजुर्ग निवासी अपरतल राजपूत को जेल में बिताई गई अवधि व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बबीना थाना पुलिस ने अपरतल राजपूत को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
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