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Jhansi News: नाबालिग के साथ बलात्कार कर गर्भपात कराने वाले आरोपी को बीस साल का कारावास
Jhansi News: ककरबई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 9 मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी, तभी एक युवक आया और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया।
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Jhansi News: न्यायालय एफटीसी -1 (ओएड्ब्ल्यू) की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करना व गर्भ ठहर जाने पर गर्भपात कराने वाले आरोपी को बीस साल का कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ककरबई थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 9 मई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर पर अकेली थी, तभी एक युवक आया और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार किया। बाद में पुत्री को गर्भपात करवा दिया था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।
इस मामले में पुलिस ने ककरबई थाना क्षेत्र के ग्राम सिया निवासी आसीम के खिलाफ दफा 376, 313 व 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर गर्भपात कराने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए बीस साल का कारावास और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास
न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट की अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एडीजीसी विजय कुशवाहा ने बताया कि चिरगांव थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 8 सितंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त 2020 को वह अपनी नाबालिग पुत्री के साथ घर में सो रही थी, जबति पति मजदूरी करने गया था। तभी लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम धवाकर निवासी एक युवक घर में घुस आया।
आरोप है कि उसकी नाबालिग भतीजी को बुरी नियत से पकड़कर गलत काम करने के लिए घसीटना लगा। विरोध करने पर मारपीट की और धमकी देकर चला गया। पुलिस ने धवाकर निवासी कृष्णा कुशवाहा के खिलाफ दफा 452, 354, 323,504, 506, 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने व धमकी देने के आरोप में दोषी मानते हुए आरोपी को तीन साल का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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