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पद्मश्री साधु बना ’बलात्कारी’! महिला से कई बार रेप, जबरन कराया गर्भपात, अब दे रहा यह धमकी
West Bengal Rape Case: पुलिस को दी गयी तहरीर में महिला में बताया है कि साल 2012 में पहली बार उसकी महाराज से मुलाकात हुई थी। तब महाराज ने उसे टीचर की नौकरी देने का लालच दिया था। जिसे महिला ने स्वीकार भी कर लिया था।
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West Bengal Rape Case: कोलकाता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुराचार का मामला गर्माया हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल में दरिंदगी का एक और मामला सामने आया है। यहां महिला ने एक साधु पर दुराचार और गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर स्वामी प्रदिप्तानंदा उर्फ कार्तिक महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है। मामला लगभग 12 साल पुराना बताया जा रहा है। स्वामी प्रदिप्तानंदा भारत सेवाश्रम संघ की मुर्शिदाबाद में स्थित बेल्डांगा यूनिट से जुड़े हुए हैं। स्वामी प्रदिप्तानंदा को इस साल पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है।
पुलिस को दी गयी तहरीर में महिला में बताया है कि साल 2012 में पहली बार उसकी महाराज से मुलाकात हुई थी। तब महाराज ने उसे टीचर की नौकरी देने का लालच दिया था। जिसे महिला ने स्वीकार भी कर लिया था। महिला ने बताया कि उसे स्कूल की पांचवी मंजिल पर एक कमरा दिया गया था। कार्तिक महाराज महिला को अक्सर अपने ऑफिस में बुलाते थे और उसका यौन उत्पीड़न भी किया। एक बार नहीं बल्कि कई बार महाराज ने उसके साथ दुराचार किया। साथ ही पैसे भेजने का भी वादा किया। साल 2013 में जब महिला गर्भवती हो गयी।
तब कार्तिक महाराज ने उसे गर्भपात कराने का कहा। जब उसने अर्बाशन का विरोध किया तो उसे धमकी दी। इसके बाद स्कूल के ही कुछ कर्मचारियों के साथ उसे बेरहामपुर के एक निजी नर्सिंग केंद्र में ले गये और गर्भपात करा दिया। उसके बाद भी महाराज ने उसके साथ कई बार दुराचार किया। उसने मुर्शिदाबाद में आश्रम की कई शाखाओं में महाराज ने उसके साथ रेप किया।
इस दौरान वह लगातार नौकरी देने का वादा करता रहा। महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि है बीते 13 जून को कार्तिक महाराज से जुड़े दो लोग उसके पास आए और उसके धमकी दी। उन लोगों ने धमकी देते हुए कहा कि वह महाराज से अपने संबंध को जल्द खत्म कर लें। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस आश्रम से जुड़ी कई अन्य महिलाओं को भी ऐसे हालात का सामना करना पड़ा होगा। महिला के आरोपों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस के मुताबिक महिला के शिकायत के आधार पर आरोपों की जांच की जा रही है।
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