Gonda News: निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर अब मिलेगी 65 हजार रुपए की मदद

Gonda News: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने कन्या विवाह सहायता राशि बढ़ाई, अब अंतर्जातीय विवाह पर ₹75 हजार और सामूहिक विवाह पर ₹85 हजार मिलेंगे।

Radheshyam Mishra
Published on: 23 Oct 2025 9:22 PM IST
Daughters of construction workers to get Rs 65,000 marriage assistance now
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 निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर अब मिलेगी 65 हजार रुपए की मदद (Photo- Newstrack)

Gonda News: देवीपाटन मण्डल सहित प्रदेश में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता में बढोतरी की गई है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्या विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। बोर्ड द्वारा अपनी अधिसूचना 13 अक्टूबर 2025 द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना की धनराशि बढ़ा दी गयी है। पूर्व में पंजीकृत एवं पात्र निर्माण श्रमिकों को उनकी पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह हेतु रू0 55 हजार रुपये बोर्ड द्वारा दी जाती थी। जिसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है।

इसी प्रकार पूर्व में अन्तर्जातीय विवाह हेतु 61 हजार रुपये प्रदान की जाती थी जिसे बढाकर 75 हजार रुपये कर दी गयी है। सामूहिक विवाह हेतु पूर्व में 65 हजार रुपये के साथ वर एवं वधु की पोशाक कय हेतु 10 हजार रुपये दिये जाते थे। जिसके स्थान पर धनराशि को बढ़ाकर 85 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपये प्रति जोड़े की दर से सामूहिक विवाह के आयोजन पर व्यय की अनुमति दी गयी है। उपरोक्त लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दो पुत्रियों हेतु अनुमन्य है। उन्होने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक को विवाह सम्पन्न होने के छह माह के भीतर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द्र बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सामूहिक विवाह हेतु निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा।

उपरोक्त हितलाभ के लिये पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री का आधार प्रमाणीकरण कराया जाना आवश्यक होगा तथा सामूहिक विवाह के अतिरिक्त अन्य प्रकार के विवाह प्रकरणों में सम्बन्धित रजिस्ट्री कार्यालय से विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। पंजीकृत श्रमिक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा, कि वह योजना की पात्रता की शर्तों को पूरा करता है तथा उसके द्वारा तथ्यों को दुर्व्यपदेशन द्वारा या उन्हें छिपाकर या कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है एवं पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त नहीं किया गया है। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच में पात्र पाये जाने पर निर्माण श्रमिक को उपरोक्तानुसार लाभ दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधन अधिसूचना की दिनांक 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी है।

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