'दिव्यांग' से करो शादी और पाओ 50,000, उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल, ऐसे करें आवेदन

उत्तराखंड सरकार की नई योजना, दिव्यांग से शादी करने पर मिलेगा 50,000 रुपये का आर्थिक सहयोग, जानें आवेदन प्रक्रिया।

Harsh Srivastava
Published on: 7 Sept 2025 6:32 PM IST
दिव्यांग से करो शादी और पाओ 50,000, उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल, ऐसे करें आवेदन
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Uttarakhand divyang marriage scheme: उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की है कि दिव्यांग महिला या पुरुष से शादी करने पर मिलने वाली आर्थिक मदद की राशि को दोगुना कर दिया गया है। पहले यह राशि ₹25,000 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है। यह फैसला समाज में दिव्यांगों को सम्मान और प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शिक्षा से लेकर विवाह तक, सरकार की नई पहल

यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण योजनाओं के तहत पेंशन का पैसा ट्रांसफर करते हुए की। उन्होंने दिव्यांग छात्रों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। अब पहली से आठवीं कक्षा तक के दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा की शर्त को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब हर दिव्यांग छात्र, चाहे उसके परिवार की आय कुछ भी हो, इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेगा। ये दोनों ही फैसले दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और सामाजिक जीवन को आसान बनाने की दिशा में सरकार की गंभीरता को दर्शाते हैं।

कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?

यह योजना उन लोगों के लिए है जो किसी दिव्यांग व्यक्ति से शादी करते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें हैं। पति या पत्नी में से किसी एक की दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो भी उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा, आवेदन करने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 साल से उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है।

योजना का लाभ लेने के लिए कुछ और नियम भी हैं। अगर पति-पत्नी में से कोई भी इनकम टैक्स भरता है, तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही, दोनों में से किसी की भी यह दूसरी शादी नहीं होनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं होना चाहिए। शादी के समय लड़के की उम्र 21 से 45 साल और लड़की की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया है बेहद सरल

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। इच्छुक व्यक्ति उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को भरकर और मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ इसे असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जमा कराना होगा। यह कदम न सिर्फ दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान और स्वीकार्यता को भी बढ़ावा देगा।

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Harsh Shrivastava is an enthusiastic journalist who has been actively writing content for the past one year. He has a special interest in crime, politics and entertainment news. With his deep understanding and research approach, he strives to uncover ground realities and deliver accurate information to readers. His articles reflect objectivity and factual analysis, which make him a credible journalist.

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