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CM सामूहिक विवाह योजना' के तहत हुई शादी! महिला ने पति और देवर पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप, लखनऊ पुलिस ने दर्ज की FIR
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुई शादी के बाद महिला को दहेज की अतिरिक्त मांग पर पति और ससुरालियों ने प्रताड़ित किया। महिला की शिकायत पर मड़ियांव थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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Lucknow News: उत्तर प्रदेश में सरकार व पुलिस की ओर से दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों में दिखाई जा रही सख्ती के बावजूद दहेज से जुड़े मामलों में कोई खास कमी नहीं देखी जा रही है। इसी से जुड़ा एक नया मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हुई शादी के बाद से महिला का पति व उसके अन्य ससुरालीजन दहेज की अतिरिक्त मांग करते हुए महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं। महिला की शिकायत पर लखनऊ के मड़ियांव थाना क्षेत्र में आरोपी पति व देवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है।
साल 2021 में योजना के तहत हुआ था विवाह, अतिरिक्त दहेज न लाने से पति ने किया विवाद
मड़ियांव थाना क्षेत्र के IIM चौराहे के पास रहने वाली शिवानी नाम की पीड़िता ने बताया कि उनका विवाह साल 2021 के मार्च महीने में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सीतापुर जिले के थाना अटरिया क्षेत्र के रहने वाले पिंटू के साथ हुआ था। विवाह में सरकार व परिजनों और रिश्तेदारों की ओर से नगदी, कीमती बर्तन, कपड़े, जेवरात आदि दान उपहार के तौर पर डॉय गया था। पीड़िता के अनुसार, जैसे ही वह ससुराल पहुंची तो पीड़िता का पति पिन्टू व भाई रिंकू मायके से दहेज में मोटरसाइकिल व एक लाख रुपया नकद न मिलने पर शराब पीकर गाली गलौच करने लगे। इतना ही नहीं, पति ने बुरी तरह मारा पीटा तथा जलाकर मार देने की धमकी दी।
परिजनों से कहा- 'दहेज लाओ वरना जलाकर मार देंगे'
पीड़िता ने बताया कि विवाह के बाद जब भाई व रिश्तेदार विदा कराने गए तो ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग की और कहा कि अगर अतिरिक्त दहेज नहीं दिया तो तुम्हारी बहन को जलाकर मार देंगे। इतना ही नहीं, पीड़िता जब अपने मायके से भाई के साथ वापस ससुराल पहुंची तो अतिरिक्त दहेज के लिए पति व देवर ने मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पति के भाई यानी पीड़िता के देवर रिंकू ने पीड़िता को गंदी गंदी गालियां दी तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज की FIR, शुरू हुई जांच
पीड़िता का कहना है कि दहेज न मिलने की वजह से सितंबर 2021 में पति व देवर ने पीड़िता के साथ बुरी तरह से मारपीट की और गालियां देते हुए घर से भगा दिया। तब से पीड़िता अपने मायके में ही रहकर ससुरालियों को मनाने में जुटी हुई है लेकिन ससुराली मानने को तैयार नहीं हैं। लगातार मिल रही धमकी से परेशान होकर पीड़िता ने मड़ियांव थाने में शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर शिवानन्द मिश्रा का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर उसके पति पिंटू और देवर रिंकू के खिलाफ धारा 498-A, 323, 504, 506, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में जांच की जान रही है।
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