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Gonda News: जमीन फर्जीवाड़ा मामले में क्रेता-विक्रेता समेत चार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज, आयकर विभाग का कर्मी भी शामिल

Gonda News: बमडेरा थाना कटरा बाजार की निवासी गीता देवी ने निष्कांत, मगन बिहारी, ठाकुर प्रसाद और कृष्ण मोहन पर अपनी जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप लगाया है।

Radheshyam Mishra
Published on: 8 July 2025 9:46 PM IST
Cases registered in serious sections on four including buyer-seller in land scam case
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 जमीन फर्जीवाड़ा मामले में क्रेता-विक्रेता समेत चार पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज (Photo- Newstrack)

Gonda News: गोंडा, 8 जुलाई 2025: गोंडा जिले के थाना कोतवाली करनैलगंज में जमीन फर्जीवाड़ा और हड़पने के एक सनसनीखेज मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोंडा के आदेश पर चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

बमडेरा थाना कटरा बाजार की निवासी गीता देवी ने निष्कांत, मगन बिहारी, ठाकुर प्रसाद और कृष्ण मोहन पर अपनी जमीन को कूटरचित दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप लगाया है। यह मामला ग्राम सर्वागपुर, थाना कटरा बाजार में स्थित गाटा संख्या 622/2.8980 हेक्टेयर (7.16 एकड़) की जमीन से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

गीता देवी के अनुसार, उनकी माता श्यामा देवी उर्फ जयन्ती देवी की जमीन का बंटवारा अपर जिला जज गोंडा की कोर्ट में एक मुकदमे के तहत हुआ था। इस समझौते के आधार पर श्यामा देवी को 1 एकड़, जबकि गीता देवी और उनकी बहनों चंद्रप्रभा, लल्ली देवी और निराजली को शेष बची भूमि में बराबर-बराबर हिस्सा मिला था।


निराजली ने अपने हिस्से में से 0.40 डिसमिल जमीन साधना को बेच दी थी। उनकी मृत्यु के बाद बची 1.14 एकड़ जमीन उनके तीन पुत्रों निष्कांत, विजय कुमार और प्रदीप कुमार में बराबर बंटी, यानी प्रत्येक को 38 डिसमिल मिला।

आरोप है कि निष्कांत ने अपने हिस्से (0.38 डिसमिल) से अधिक यानी 60 डिसमिल जमीन का कूटरचित बैनामा 5 अप्रैल 2025 को मगन बिहारी के नाम कर दिया। इसमें विक्रेता ने अपने हिस्से से 0.22 डिसमिल ज्यादा भूमि बैनामा कर दी।

प्रशासनिक निष्क्रियता और न्यायालय का आदेश

गीता देवी ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब में, आरोपियों ने तहसील कर्नलगंज में 15 अप्रैल 2025 को एक शुद्धि पत्र लिखवाया, जिसमें 0.38 डिसमिल के बजाय 0.47 (0.09 डेसीमल अधिक) का बैनामा कायम रखा गया। गीता देवी ने इसे बेईमानी और अवैध करार देते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा को 19 मई 2025 को रजिस्टर्ड डाक और व्यक्तिगत रूप से शिकायत की, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

अंततः, गीता देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर कोतवाली करनैलगंज में मुकदमा दर्ज किया गया।

आरोपियों की पहचान और आपराधिक पृष्ठभूमि

पुलिस ने निष्कांत निवासी रामपुर बनघुसरा, बलरामपुर, मगन बिहारी, ठाकुर प्रसाद और कृष्णमोहन निवासी मौजा मैजापुर, गोंडा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी), 319(2) (ठगी), 338 (कूटरचना), 336(3) (कूटरचित दस्तावेज तैयार करना), और 340(2) (कूटरचित दस्तावेज का उपयोग) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

बताया जाता है कि क्रेता मगन बिहारी तिवारी आयकर विभाग में तैनात हैं और अपने रसूख के बल पर पहले भी फर्जीवाड़ा कर चुके हैं। वहीं, गवाह ठाकुर प्रसाद तिवारी पर भी जालसाजी के माध्यम से सर्वांगपुर के एक बुजुर्ग की जमीन को पेंशन बंधवाने के नाम पर बैनामा करवाने का आरोप है।

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