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Hamirpur News: गैंगस्टर एक्ट में 4 करोड़ की संपत्ति सीज, प्रशासन के दावों पर सवाल

Hamirpur News: पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों के नाम पर बनाई गई इस संपत्ति में आरा मशीन, धर्म कांटा, प्लॉट, मकान और खेत कुर्क किए हैं।

Ravindra Singh
Published on: 12 July 2025 7:01 PM IST
Rs 4 crore assets seized in gangster act, questioned on administration’s claims
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 गैंगस्टर एक्ट में 4 करोड़ की संपत्ति सीज, प्रशासन के दावों पर सवाल (Video- Newstrack)

Hamirpur News: हमीरपुर। जनपद के भरुआ सुमेरपुर में जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने शनिवार को एक लकड़ी और गल्ला कारोबारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में करीब चार करोड़ रुपये की संपत्ति दोबारा कुर्क करने की कार्रवाई पूरी की। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों के नाम पर बनाई गई इस संपत्ति में आरा मशीन, धर्म कांटा, प्लॉट, मकान और खेत कुर्क किए हैं। यह कार्रवाई उस समय चर्चा का विषय बन गई है जब गैंग लीडर की पहले ही मौत हो चुकी है और परिजन इसे उत्पीड़न बता रहे हैं।

ये है पूरा मामला

जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी कला गाँव निवासी स्वर्गीय शिव प्रकाश उर्फ सोनू गुप्ता का कस्बे में गल्ला के साथ-साथ लकड़ी का भी कारोबार था। इस कारोबार में उसका भाई प्रांशु गुप्ता और मित्र रमाकांत गुप्ता पार्टनर थे। इन तीनों के खिलाफ कुरारा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। नवंबर 2024 में, कुरारा पुलिस ने सुमेरपुर पुलिस के साथ मिलकर सुमेरपुर के अलावा जसपुरा में भी करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

हालांकि, अभियुक्तों ने इस कार्रवाई को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कुर्क संपत्ति को मुक्त कर दिया था। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल पांडे ने उनके खिलाफ दोबारा गैंगस्टर एक्ट लगाने के आदेश दिए थे। इसी के तहत अब दोबारा इस संपत्ति को कुर्क किया गया है।

इस बार संपत्ति कुर्क की कार्रवाई में सोनू गुप्ता की जगह उसकी पत्नी गीता गुप्ता, प्रांशु गुप्ता, और उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता का नाम शामिल किया गया है। कुर्की के दौरान प्रांशु गुप्ता और उमाकांत उर्फ बाबा गुप्ता भी मौजूद रहे। बता दें कि सोनू गुप्ता की कैंसर के चलते 4 जनवरी 2025 को मौत हो चुकी है। उमाकांत गुप्ता ने प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।

प्रशासन की यह कार्रवाई कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने उद्योग नगरी में संचालित आरा मशीन, धर्म कांटा, मकान, हमीरपुर मार्ग स्थित प्लॉट के अलावा जसपुरा में संचालित धर्म कांटा, प्लॉट आदि सीज किए हैं। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत 3 करोड़ 97 लाख 72 हजार 174 रुपये बताई गई है। कुर्की के दौरान एसडीएम सुकुमा प्रसाद विश्वकर्मा, सीओ सदर राजेश कमल, कुरारा थानाध्यक्ष नंदराम प्रजापति, सुमेरपुर थानाध्यक्ष अनूप सिंह के अलावा भारी पुलिस बल मौजूद रहा।

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