Hapur News: किशोरी से दुष्कर्म मामले में अदालत का बड़ा फैसला, दोषी को 20 साल कैद और जुर्माना

Hapur News: नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

Avnish Pal
Published on: 2 Sept 2025 8:52 PM IST
Huge verdict of court in misdemeanor case against teenager, 20 years imprisonment and fine for convict
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किशोरी से दुष्कर्म मामले में अदालत का बड़ा फैसला, दोषी को 20 साल कैद और जुर्माना (Photo- Newstrack)

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार को मीरा की रेती निवासी कुलदीप को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने के मकसद से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ को एक लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश भी पारित किया। अदालत के इस फैसले को पीड़िता के परिजनों और स्थानीय लोगों ने न्याय की जीत करार दिया।

मामला कैसे शुरू हुआ?

विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि घटना 14 जुलाई 2023 की है। गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने थाने में तहरीर दी थी कि उसकी 12 वर्षीय बेटी को आरोपी कुलदीप घर से बहला-फुसलाकर ले गया।इतना ही नहीं, आरोपी जाते समय घर से 50 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने भी उठा ले गया।

बाद में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया। मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 और पोक्सो एक्ट की धारा 5जे(ii)/6 के तहत चार्जशीट दाखिल की।

अदालत का सख्त रुख

मामला विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) की अदालत में चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय ने आरोपी कुलदीप को दोषी ठहराया।अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग बच्ची के साथ किए गए अपराध बेहद गंभीर और जघन्य हैं, इसलिए अपराधी को कड़ी सजा मिलना जरूरी है ताकि समाज में गलत संदेश न जाए।

धारा 363 (आईपीसी) 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड, न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास।पोक्सो एक्ट (धारा 5जे(ii)/6): 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रुपये अर्थदंड, न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास।सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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