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चार साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
Hapur News; हापुड़ की पॉक्सो एक्ट अदालत ने 4 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी प्रदीप उर्फ खट्टन को 20 साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई।
Hapur news: जिले की एक अदालत ने चार वर्षीय मासूम बच्ची से अश्लील हरकत और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी प्रदीप उर्फ खट्टन (32) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत ने सुनाया।
यह था पूरा प्रकरण
विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला 30 जून 2022 का है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में चार वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला प्रदीप उर्फ खट्टन बच्ची कोबहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी बुआ मौके पर पहुंची और शोर मचाकर बच्ची को बचाया। परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी।सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
यह सुनाई गई सजा
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 के तहत सजा सुनाई।साथ ही अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ को 1 लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने का आदेश भी दिया है।
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