Jhansi News : झांसी में सौतेले पिता को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी ठहराया, 20 साल की सजा

Jhansi News : झांसी में सौतेले पिता को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Gaurav kushwaha
Published on: 30 Oct 2025 10:36 PM IST
Jhansi News :  झांसी में सौतेले पिता को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी ठहराया, 20 साल की सजा
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Jhansi crime news ( Image From Social Media )

Jhansi News : न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को बीस साल का कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 29 अगस्त 2021 को नाबालिग पीड़िता की चाची ने लहचूरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी पड़ोस में रहने वाली महिला के पति का सात आठ वर्ष पूर्व निधन हो गया था। महिला अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ ग्राम खड़का माफ प्रकाश आदिवासी के साथ रहने लगी थी।

कुछ समय बाद महिला की मौत हो गई थी। गत दिनों देर रात महिला की 14 वर्षीय पुत्री उसके पास रोते हुए आई और बोली कि पिता उसे एक दिन छोड़ कर एक दिन बलात्कार करता है और शिकायत करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देता है। रिपोर्ट कर्ता ने बताया कि उसकी पुत्री ने भी आरोपी को पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म करते देख लिया था।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।न्यायालय ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से हुई ठोस पैरवी ओर डीएनए रिपोर्ट को अहम मानते हुए आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे बीस वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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Shalini Rai

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