Kannauj News: ड्रोन को लेकर प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत होगी कार्रवाई

Kannauj News: कन्नौज में ड्रोन उड़ाने के लिए नियम तय, उल्लंघन पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए में कार्रवाई। डीएम-एसपी ने किया ड्रोन प्रदर्शन।

Pankaj Srivastava
Published on: 4 Aug 2025 6:30 PM IST
Administration strict on drones, action will be taken under Gangster Act and NSA for violating rules
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ड्रोन को लेकर प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत होगी कार्रवाई (Photo- Newstrack)

Kannauj News: ड्रोन से जुड़ी बढ़ती अफवाहों और सुरक्षा खतरों को देखते हुए कन्नौज जिला प्रशासन ने अब इस पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। सोमवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ड्रोन नियमों की जानकारी दी और बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) और एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) जैसी कड़ी धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

ड्रोन उड़ाने के लिए तय हुई उम्र और पंजीकरण प्रक्रिया

प्रशासन ने बताया कि ड्रोन उड़ाने के लिए नागरिकों को Digital Sky Platform पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ड्रोन ऑपरेटर की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बिना पंजीकरण या नियमों की अवहेलना करने पर भारी जुर्माने और कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।

तीन जोन में बंटा जिले का हवाई क्षेत्र: रेड, येलो और ग्रीन

ड्रोन संचालन के लिए जिले को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

रेड ज़ोन: पूर्ण रूप से प्रतिबंधित।

येलो ज़ोन: अनुमति और निगरानी के साथ उड़ान की छूट।

ग्रीन ज़ोन: सीमित नियमों के तहत उड़ान की अनुमति।

बिना अनुमति रेड या येलो ज़ोन में ड्रोन उड़ाना सीधी सुरक्षा उल्लंघन की श्रेणी में आएगा और इसके परिणामस्वरूप कठोर दंड तय हैं।


मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर हो सख्त कार्रवाई

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हाल ही में ड्रोन को लेकर कई अफवाहें और भ्रम फैलाए गए, जिन्हें लेकर प्रशासन ने पहले ही कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है।

जागरूकता के लिए प्रशासन करेगा ड्रोन प्रदर्शन

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान डीएम और एसपी ने ड्रोन का लाइव प्रदर्शन करते हुए बताया कि सही तरीके से पंजीकृत और प्रशिक्षित व्यक्ति ही ड्रोन चला सकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त न किया जाए।

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