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Lucknow News: होटल का नक्शा पास कराना हुआ आसान, लखनऊ में भू-उपयोग की बाध्यता की गई खत्म
Lucknow News: न्यू बिल्डिंग बायलॉज-2025 के अनुसार किसी भी तरह के लैंड यूज में होटल का नक्शा पास कराया जा सकेगा।
होटल का नक्शा पास कराना हुआ आसान (photo: social media )
Lucknow News: शहर में होटल बनाना और आसान हो गया है। प्रदेश सरकार ने होटल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत भू-उपयोग की बाध्यता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। न्यू बिल्डिंग बायलॉज-2025 के अनुसार किसी भी तरह के लैंड यूज में होटल का नक्शा पास कराया जा सकेगा। इस फैसले से रियल एस्टेट के साथ-साथ होटल व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
होटल व्यापारियों के साथ बैठक
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के निर्देश पर मंगलवार को चारबाग के होटल व्यापारियों के साथ बैठक हुई। उन्होंने बैठक में बताया कि नए नियमों का मुख्य उद्देश्य भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत बिल्डर छोटे भूखंडों पर नक्शा पास करा सकेंगे। अब ऑनलाइन पंजीकरण के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इसके अलावा आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। जिससे लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलेंगे।
एनओसी की अनिवार्यता हुई खत्म
निर्माण क्षेत्र और ऊंचाई में छूट मिलने से कम जमीन पर भी बड़े प्रोजेक्ट बनाना संभव हो पाएगा। संयुक्त सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति के तहत होटल व्यवसाय को बाह्य विकास शुल्क और प्रभाव शुल्क से छूट दी गई है। इसके अलावा होटल, अस्पताल और पेइंग गेस्ट सुविधाओं के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र में होटल और होम स्टे के लिए मानकों में छूट मिलने से होटल कारोबारियों को काफी फायदा होगा।
व्यापारियों ने नए नियमों की सराहा
इस बैठक में मौजूद होटल कारोबारियों ने न्यू बिल्डिंग बायलॉज की सराहना करते हुए कहा कि ये नियम आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। उन्होंने अपने पहले से बने होटलों का शमन मानचित्र पास कराने की इच्छा जताई और इसकी प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछे। एलडीए अधिकारियों ने सभी सवालों के जवाब दिए और पूरी प्रक्रिया समझाई। बैठक में संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, जोनल अधिकारी वंदना पाण्डेय और मानचित्र सेल के सहायक अभियंता सतीश यादव ने नए नियमों के बारे में जानकारी दी।
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