महराजगंज : जीएसटी काउंसिल के फैसले से आम आदमी और कारोबारियों को बड़ी राहत : पंकज चौधरी

Maharjganj News: जीएसटी काउंसिल के फैसलों से आम आदमी और व्यापारियों को राहत: पंकज चौधरी

Upendra Kumar
Published on: 4 Sept 2025 2:05 PM IST
महराजगंज : जीएसटी काउंसिल के फैसले से आम आदमी और कारोबारियों को बड़ी राहत : पंकज चौधरी
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Pankaj Chaudhary GST News

Mahrajganj News: केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसले आम आदमी, छोटे कारोबारियों और निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह सुधार कर व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापार के अनुकूल बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

पंकज चौधरी ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने कहा कि “15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जो वादा देशवासियों से किया था, वह अब धरातल पर उतर रहा है। यह सुधार किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी के लिए मील का पत्थर साबित होगा।”उन्होंने बताया कि शून्य-रेटेड सप्लाई और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से जुड़े कारोबारियों को अब जोखिम-आधारित प्रणाली के तहत 90 प्रतिशत रिफंड तुरंत मिलेगा।

इससे छोटे निर्यातकों और कारोबारियों की पूंजी अटकने के बजाय तुरंत वापसी होगी और उनका व्यवसाय गति पकड़ेगा।छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल की गई है। जिनकी मासिक कर देनदारी 2.5 लाख रुपये तक होगी, उन्हें तीन कार्य दिवस में स्वतः पंजीकरण मिल जाएगा। इससे करीब 96 प्रतिशत नए आवेदकों को लाभ मिलेगा। वहीं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाले छोटे विक्रेताओं को भी आसानी से पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी।

निर्यातकों के लिए बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कहा कि अब कूरियर और पार्सल के जरिए विदेशों में सामान भेजने वालों को रिफंड पर कोई सीमा नहीं होगी। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी।आम उपभोक्ताओं के हित में भी कई निर्णय लिए गए हैं। 2500 रुपये तक के परिधान, कपड़े, टेक्सटाइल उत्पाद और कॉटन क्विल्ट पर जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फुटवियर की ऊपरी सीमा तय कर मध्यम वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा।

इसके साथ ही पोस्ट-सेल डिस्काउंट से जुड़े जटिल प्रावधानों को आसान किया गया है, जिससे निर्माता और व्यापारी ग्राहकों को छूट देने में अधिक सहज होंगे। वहीं तंबाकू, गुटखा और पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर मूल्यांकन अब खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जिससे न केवल खपत पर रोक लगेगी बल्कि कर प्रणाली और भी पारदर्शी होगी।पंकज चौधरी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल के ये फैसले न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएंगे बल्कि छोटे व्यापारियों, निर्यातकों और आम उपभोक्ताओं को भी सीधा लाभ देंगे।यह कदम आम आदमी के लिए राहत और व्यापार जगत के लिए प्रगति की नई दिशा है।

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Shalini Rai

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