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मुरादाबाद कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
मुरादाबाद कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी गणेश को उम्रकैद व 1 लाख जुर्माना सुनाया, 75% राशि पीड़िता को मिलेगी।
Moradabad News: मुरादाबाद की अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश घनेन्द्र कुमार ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में गणेश नामक व्यक्ति को 2016 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। यह घटना कटघर थाना क्षेत्र के बलदेव पूरी मोहल्ले में हुई थी, जहां आरोपी ने पीड़िता के पिता के सामने उसका अपहरण किया और पिता के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया। मामला 2016 का है, जब पीड़िता के पिता ने बलदेव पूरी निवासी गणेश के खिलाफ थाना कटघर में शिकायत दर्ज की थी। पिता ने आरोप लगाया था कि गणेश ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का अपहरण किया और जब उन्होंने आरोपी के घर जाकर बेटी को मांगा, तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जांच के बाद पाया कि नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। पुलिस ने नाबालिग को आरोपी के कब्जे से बरामद कर मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में उसके बयान दर्ज कराए। मेडिकल रिपोर्ट और बयानों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म, अपहरण और जान से मारने की धमकी की धाराएं जोड़ीं और 14 जून 2016 को आरोपी गणेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सरकारी वकील मनोज कुमार गुप्ता और मोहम्मद अकरम खान ने कड़ी सजा की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गणेश को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की 75% राशि पीड़िता के खाते में जमा की जाए।
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