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मुजफ्फरनगर: कांवड़ यात्रा में बड़े डीजे पर प्रतिबंध, 12 फीट चौड़ाई और 10 फीट ऊंचाई का मानक तय; प्रशासन सख्त
Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े-बड़े डीजे और तेज़ साउंड वाले कांवड़ियों के अरमानों पर आज उस समय पानी फिर गया, जब मुजफ्फरनगर स्थित यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार से आ रही बड़ी डीजे कांवड़ों को चेक किया और उन पर शिकंजा कस दिया।
Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा के दौरान बड़े-बड़े डीजे और तेज़ साउंड वाले कांवड़ियों के अरमानों पर आज उस समय पानी फिर गया, जब मुजफ्फरनगर स्थित यूपी-उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने हरिद्वार से आ रही बड़ी डीजे कांवड़ों को चेक किया और उन पर शिकंजा कस दिया। इस बार मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने कांवड़ों के लिए कड़े मानक तय किए हैं।
आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने इस बार यह मानक तय किया है कि जिस डीजे कांवड़ की चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 10 फीट होगी, वही उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश कर सकेगी। यदि डीजे कांवड़ की ऊंचाई या चौड़ाई इस मानक के विपरीत हुई, तो उन्हें बाकायदा बॉर्डर पर ही छोटा कराया जाएगा। इस व्यवस्था की कमान खुद आलाधिकारियों ने बॉर्डर पर संभाली हुई है। दरअसल, मानक के विपरीत बड़ी डीजे कांवड़ लाने वालों के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन का सीधा-सीधा फरमान है कि वे अनुरोध कर मानक के अनुरूप डीजे कांवड़ को चेक कराकर छोटा कराएं। अगर फिर भी कोई नियम तोड़ता है, तो नियमानुसार उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, बड़ी तादाद में हरिद्वार से मुजफ्फरनगर होकर बड़ी डीजे कांवड़ आती हैं, जो आपस में कंपटीशन भी करती हैं और जनता उनका खूब आनंद उठाती है। लेकिन ये बड़ी कांवड़ें जब नगर से होकर गुज़रती हैं, तो ये जगह-जगह विद्युत पोल और डिवाइडर में अटक जाती हैं, क्योंकि उनकी ऊंचाई और चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इसके चलते हर बार डिवाइडरों और विद्युत पोल को तोड़कर इन कांवड़ों को निकालना पड़ता था, जिससे कांवड़ मार्ग पर भारी जाम लग जाता था और सरकारी राजस्व की भी हानि होती थी। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए इस बार मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने बड़ी डीजे कांवड़ के लिए यह मानक तैयार किया है।
सीओ सदर देवव्रत वाजपई ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजे कांवड़ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि इस बार मानक तय किया गया है। उन्होंने कहा कि 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई वाले डीजे की ही एंट्री की जाएगी। यदि कोई उस मानक से ज़्यादा बड़ा डीजे ले जाएगा, तो उसके सिस्टम को उतरवाकर उसे मानक के अनुरूप कराकर ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। सीओ ने बताया कि डीजे संचालकों ने भी सहयोग करने का आश्वासन दिया है और सरकारी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करने की बात कही है। पिछले वर्षों में बड़े डीजे के कारण शोर-शराबा, तारों में उलझने और जनहानि जैसी समस्याएं देखने को मिली थीं, इन्हीं को रोकने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। प्रशासन ने नोटिस भी जारी किए हैं कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
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