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Raebareli News: डीएम हर्षिता माथुर ने किया हैसियत प्रमाण पत्र निरस्त
रायबरेली डीएम का पारदर्शी फैसला, मुकेश श्रीवास्तव का प्रमाण पत्र आवेदक की इच्छा पर रद्द
Raebareli DM News (Image from Social Media)
Raebareli News: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए, आवेदक के स्वयं के अनुरोध पर उनके नाम से जारी किए गए हैसियत प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आदेश दिया है। यह निर्णय आवेदक द्वारा स्वेच्छा से प्रमाण पत्र की आवश्यकता न होने की बात कहे जाने के बाद लिया गया।
मामला मुकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र हरगोविन्द लाल श्रीवास्तव, निवासी ग्राम 1282 प्रेमा सदन, रामजीपुरम बस्तेपुर, तहसील सदर, जिला रायबरेली से जुड़ा है। उनके नाम से आवेदन संख्या 221580440000437 के तहत हैसियत प्रमाण पत्र संख्या 282310000147 जारी किया गया था, जिसकी राशि ₹18,48,000/- थी। यह प्रमाण पत्र 19 अप्रैल 2023 को जारी हुआ था और इसकी वैधता तिथि 18 अप्रैल 2026 निर्धारित थी। यह मूल रूप से उप जिलाधिकारी सदर की ऑनलाइन आख्या दिनांक 13 अप्रैल 2023 के आधार पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑनलाइन जारी किया गया था।
आवेदक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने 13 अक्टूबर 2025 को शपथ पत्र के साथ अनुरोध किया कि उन्हें पूर्व में प्राप्त इस हैसियत प्रमाण पत्र की अब कोई आवश्यकता नहीं है और वे इसे स्वेच्छा से निरस्त करवाना चाहते हैं।
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने आवेदक के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए, उनके नाम से निर्गत उपरोक्त हैसियत प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार, पोर्टल पर भी इसके निरस्तीकरण को अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
यह आदेश स्पष्ट करता है कि निरस्त किया गया यह हैसियत प्रमाण पत्र अब पूर्व में और भविष्य में किसी भी प्रयोजन के लिए अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि इस प्रमाण पत्र के आधार पर भविष्य में कोई देयता (लायबिलिटी) बनती है, तो उसकी संपूर्ण वसूली आवेदक मुकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र हरगोविन्द लाल श्रीवास्तव से की जाएगी। इस प्रकार, जिलाधिकारी ने पारदर्शिता और आवेदक की इच्छा का सम्मान करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण किया, साथ ही भविष्य के दुरुपयोग की संभावनाओं को भी समाप्त कर दिया।
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