TRENDING TAGS :
Sant Kabir Nagar News: प्रधान पति और भतीजे पर जानलेवा हमला, कोर्ट के आदेश पर 16 दबंगों पर केस दर्ज
Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर के महुली थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान के पति और भतीजे पर जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
Sant Kabir Nagar News
Sant Kabir Nagar News: महुली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत धवरेपार बढ़या के राजस्व गांव जसरौली भैसही में जुलाई माह में प्रधान पति और उनके भतीजे पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 16 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दिया है।
ग्राम जसरौली भैसही निवासी कीर्ति प्रकाश पुत्र राम सिंह यादव ने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि बीते 10 जुलाई 2025 की सुबह 9 बजे अपनी बोलेरो गाड़ी से किसी मरीज को दिखाने अस्पताल जा रहा था। जैसे ही वह गांव के ही निशोर के घर के सामने पहुंचा तो रास्ते में दोनो तरफ खड़ी बाइक से मार्ग अवरूद्ध हो गया था। बार बार बाइक हटाने के लिए आवाज लगाने पर जब कोई नही निकला तो बोलेरो से बाहर निकल कर उसने लॉक्ड बाइक को रास्ते से हटा कर अपनी बोलेरो गाड़ी निकलने लगा।
जिस पर एक बाइक गाड़ी की ठोकर से गिर गई। जिस पर निशोर पुत्र नंदलाल, पारसनाथ, परशुराम पुत्रगण शिवसंपत, रजत पुत्र तारकेश्वर, अमित,अनिकेत उर्फ अंकित पुत्रगण रणविजय, अनिल पुत्र जगत नारायन, संतोष पुत्र जयगोपाल, कंचन पत्नी निशोर, रीना पत्नी तारकेश्वर, तारा पत्नी दुर्गा प्रसाद, सत्यम पुत्र राम चन्दर, अमित पुत्र केशभान, सूरज पुत्र हरिराम निवासीगण जसरौली भैसही तथा ग्राम धवरेपार बढया निवासी राजेश पुत्र काली प्रसाद चुनावी रंजिश को लेकर साजिश के तहत एकराय व गोलबंद होकर आए और प्रार्थी को बोलेरो से खींच कर लात घूसों,लाठी डंडों एवम् ईंट पत्थर से मरने लगे। हमलावरों के ललकारने पर उनके साथ आए रजत ने जान से मारने की नियत से पार्टी के सीने पर चाकू से वार कर दिया। पीड़ित कीर्ति प्रकाश का कहना है कि चाकू के वार से बचने के लिए उसने करवट लिया तो चाकू उसकी बांह में घुस गया।
शोर सुनकर प्रार्थी के चाचा राजनाथ और पिता रामसिंह तथा पड़ोस के सुनील, सुशील पुत्रगण दूधनाथ भी भाग कर आए तथा बीच बराव करने लगे। नाराज हमलावरों ने उन लोगों को भी लाठी डंडे और ईट पत्थर से मारपीट कर घायल कर दिया। हमलावरों ने बोलेरो वाहन को भी छतिग्रस्त करते हुए जान माल की धमकी दिया। पीड़ित जब मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस ने आरोपियों के प्रभाव में न तो प्रार्थी का दरखास्त लिया और न ही मेडिकल कराया। पुलिस ने प्रार्थी और उसके चाचा को शांति भंग में जेल भेजकर प्रार्थी के परिवार के 10 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर दिया।
जबकि प्रार्थी की चाची ग्राम प्रधान हैं वह और परिवार के अन्य सदस्य घटनास्थल पर गए ही नही थे। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने सभी हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। जिस पर महुली पुलिस ने आरोपी निशोर सहित सभी 16 हमलावरों के खिलाफ बी एस एन की धारा 191(2), 191(3), 115 (2), 352, 351 (3), 324 (4) व 118 (1) आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दिया है। थानाध्यक्ष महुली रजनीश राय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करके सभी आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!