Shravasti News: न्यायालय ने नाबालिग को बहला-फुसला कर दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा, ढेड लाख रूपये का अर्थदण्ड

Shravasti News: लगभग आठ साल बाद मुकदमा की सुनवाई पूरी होने पर दोषी को 20 साल का कारावास व ढेड लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

Radheshyam Mishra
Published on: 30 May 2025 10:48 PM IST
Court sentences the accused to 20 years imprisonment and a fine of Rs 1.5 million
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 कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा और ढेड लाख रूपये का अर्थदण्ड (Photo- Social Media)

Shravasti News: खेत गई नाबालिग को बहला-फुसला कर और अगवा कर युवक ने दुष्कर्म किया था। मां की तहरीर पर आज से लगभग 8 वर्ष पूर्व थाना सोनवा में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लगभग आठ साल बाद मुकदमा की सुनवाई पूरी होने पर दोषी को 20 साल का कारावास व ढेड लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट रोहित गुप्ता ने किया कि शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश (अनन्य पाक्सो एक्ट) कोर्ट निर्दोष कुमार ने एक मामले पर सुनवाई करने के बाद दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50000 अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी पड़ेगी ।

बताया कि घटना विगत 17 जुलाई 2018 की है प्रार्थी तुलसीराम पुत्र राम सुमिरन निवासी गौस पुर थाना सोनवा ने विगत 17 जुलाई 2018 की समय रात 8 बजे प्रार्थी की लड़की पीडिता उम्र लगभग 14 वर्ष अपनी माँ जयकला के साथ खेत में शौच गई थी। जो की उसके घर से पश्चिम की तरफ है ।इसी दौरान विपक्षी रंगीलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र जगदेव प्रसाद नानकार ने जो उसके घर आता जाता रहता था ।

विपक्षी मेरी लड़की पीडिता को खेत से बहला फुसला कर कही भगा ले गया और उसकी लडकी को भगवाने में चौधरी पुत्र सेमा निवासी असनी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती के रहनेवाले का सहयोग है। वादी द्वारा थाना सोनवा पर लिखित तहरीर दी गई। प्रार्थना पत्र पर थाना सोनवा में मुकदमा पंजीकृत हुआ व विवेचना प्रचलित हुई आरोप पत्र न्यापालय पर प्रेषित किया गया न्यायालय मे विचारण प्रारम्भ हुआ ।

दौरान दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश किया।विचारण और दलीलों के उपरान्त अपर सत्र न्यायाधीश अनन्य रूप पाक्सो निर्दोष कुमार ने आरोपी को दोषी माना और दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50000 अर्थदंड से दण्डित किया । साथ ही अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा का आदेश सुनाया है।

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