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Shravasti News: योगी सरकार का तोफा, गरीब परिवारों को बेटियों की शादी पर मिलेंगे 1 लाख रुपये, इन्हे भी मिल सकेगा लाभ
Shravasti News: यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढ़ा दिया है। समाज कल्याण विभाग ने आय सीमा में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
योगी सरकार का तोफा, गरीब परिवारों को बेटियों की शादी पर मिलेंगे 1 लाख रुपये (photo: social media )
Shravasti News: यूपी सरकार में लोक कल्याण योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन लगातार कार्यरत है। इसी कड़ी में राज्य के गरीब परिवारों से बेटी की शादी के आर्थिक बोझ को हल्का करते हुए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का दायरा बढ़ा दिया है। समाज कल्याण विभाग ने आय सीमा में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।
बता दें कि अभी तक उन्हीं परिवारों की बेटियों को इस योजना का लाभ मिलता था, जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपये से कम थी। अब इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का फायदा पहुंचाना चाहती हैं। अब वे परिवार भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है। इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, यह आप 'मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना' पर क्लिक करके जान सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 अमरनाथ यति ने बताया है कि सूबे के मुख्यमंत्री के मंशानुसार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं का विवाह भी धूमधाम से हो सके, इसके लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित की जा रही है। शासन ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा में वृद्धि एवं देय धनराशि में वृद्धि करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराये जाने हैं। उन्होंने बताया कि इस योजनान्तर्गत जनपद श्रावस्ती को कुल 297 जोड़ों का सीएम सामुहिक विवाह योजना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सरकार इस योजना से निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को लाभ दिला रही है। सरकार विवाह का पूरा खर्च उठाते हुए वधू को आर्थिक सहायता और गृहस्थी के आवश्यक सामान उपलब्ध कराती है।
आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
उन्होने यह भी बताया कि इस योजना की पात्रता हेतु आवेदक कन्या व महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य व अल्पसंख्यक आय-परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को दिया जाएगा,जिनका विवाह तय हो गया है व पूर्व में विवाह नहीं किया है। वह महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है, वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है। विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वंय दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
60 हजार रुपए कन्या के बैंक खाते में
इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल 01 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें से 60 हजार रुपए कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं। 25 हजार रुपए के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जायेगी है। 15 हजार रुपए विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन जैसे-बिजली, पानी, पण्डाल, भोजन आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं। इसके लिए आवेदन हेतु आवेदककर्ता का आधार कार्ड (वर व वधू), कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में), वर-वधू की फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण संलग्न करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेजों को संलग्न कर पोर्टल-https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
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