Shravasti news: डीएम अजय कुमार द्विवेदी के बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर युद्धस्तर पर जुटने के निर्देश

Shravasti news: सम्भावित बाढ को दृष्टिगत रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य से जुडे़ सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपनी-अपनी कार्य योजना विगत वर्षाे में आयी बाढ़ के अनुभवों के आधार पर तैयार कर लें,

Radheshyam Mishra
Published on: 14 May 2025 8:14 PM IST (Updated on: 14 May 2025 9:34 PM IST)
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Shravasti News (Social Media) 

Shravasti News: डीएम अजय कुमार द्विवेदी एवं एसपी घनश्याम चौरसिया ने बुधवार को सम्भावित बाढ़ के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य से सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की। बैठक में डीएम ने कहा कि किसी भी आपदा के आने से पूर्व व बाद की कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने कहा कि सम्भावित बाढ को दृष्टिगत रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य से जुडे़ सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी अपनी-अपनी कार्य योजना विगत वर्षाे में आयी बाढ़ के अनुभवों के आधार पर तैयार कर लें, ताकि जिले में अचानक बाढ़ आने पर तत्काल बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं सहायता प्रदान की जा सके।

डीएम ने कहा कि विगत वर्षाे में आयी बाढ़ के दौरान कितने क्यूसेक पानी बाढ में आया था। उसी के मद्देनजर राहत एवं बचाव कार्य की सभी तैयारियां चाक चौबन्द रखी जाएं। राहत एवं बचाव कार्य से जुड़े सभी सम्बन्धित अधिकारी इसको ध्यान में रखते हुए विभागीय कार्ययोजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन बन्धों एवं स्पर का मरम्मत कार्य चल रहा है, सम्बन्धित अधिशासी अभियंता उसे युद्ध स्तर पर पूरा करायें। यदि कहीं मरम्मत की जरूरत है तो उसे भी तत्काल करवा दें।

दौरान उन्होने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाढ से प्रभावित होने वाले गॉवों में स्थलीय निरीक्षण कर राहत शिविर की स्थापना, अधिकारियो-कर्मचारियों की तैनाती नाव एवं नाविक की सूची, ब्लाक एवं ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का गठन, जीवनरक्षक उपकरण, मोटरबोट, बाढ़ चौकियों, नाव, गोताखोर आदि की व्यवस्था हेतु रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें और उनके टेण्डर की प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कर ली जाए।

उन्होने विद्युत विभाग के अभियन्ताओं को निर्देश दिया कि बाढ क्षेत्र में बिजली के खम्भे एंव तारों को मजबूत करें। बाढ आने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था भी करें। उन्होने राहत वितरण, खाद्यान्न सामग्री का पैकेट आदि वितरण के सम्बन्ध में जो निविदा पास होती है, उन फर्माे को भी सम्बन्धित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही बता दिया जाए। उन्होने निर्देश दिया है कि बरसात के दिनों में होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु तथा यदि किसी भी व्यक्ति के बाढ़ के दौरान सांप काट लेता है तो उनसे बचाव हेतु एंटी स्नेक वेनम सहित अन्य आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। सम्भावित बाढ़ को देखते हुए पशुओं को चारे की कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए भूसा व हरे चारे व्यवस्था तथा पशुओं को बरसात के दिनों में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने हेतु मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को निर्देश दिया। उन्होने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बाढ़ क्षेत्र के सभी पात्र व्यक्तियों का बीमा कराना सुनिश्चित करें। साथ ही बाढ आने की दशा में वैकल्पिक धान एवं अन्य बीजों की व्यवस्था रखें।

डीएम ने बताया है कि जिले के सम्भावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के ऐसे गाँव जहां पर बाढ़ के आने की प्रबल सम्भावना रहती है, इन गांवों में निवास करने वाले व्यक्तियों की सूची मोबाइल नंबर सहित बनायी ली जाए जिससे आपदा की संभावना होने पर पहले ही उनके नम्बर पर सन्देश भेज कर उन सभी अलर्ट कर दिया जायेगा। डीएम ने पंचायतीराज अधिकारी को निर्देश दिया है कि जिले के विद्यालयों में स्थापित शौचालयों एवं पेयजल के लिए स्थापित हैण्डपम्प वाले स्थलों की साफ-सफाई करा दिया जाए तथा उन्होंने दोनो नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके यहां जो पेयजल हेतु टैंकर है उनकी बेहतर ढंग से साफ-सफाई करा ली जाए, ताकि बाढ़ आने पर बाढ़ पीड़ितों के लिए स्थापित शरणालयों में पेयजल हेतु टैंकर भेजा जा सके।

डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नोडल अधिकारियों एवं बाढ़ चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वह राप्ती के घटते-बढ़ते जलस्तर पर पैनी नजर रखते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक निगरानी रखें। सम्भावित बाढ़ के मद्देनजर नाव और नाविकों की सूची एवं उनका मोबाइल नम्बर, प्रधान, पंचायत सचिव, लेखपाल, आपदा मित्र, कोटेदार एवं गांवों में तैनात अन्य कर्मचारियों की भी सूची एवं मोबाइल नम्बर अपडेट रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर इन लोगों की सहायता ली जा सके।बैठक का संचालन अपर जिलाधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा ने किया।

डीएम ने जनता दर्शन में सुनी जनसमस्याएं, निर्गत नियम का पालन न करने वाले होंगे

Shravasti : डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने प्रतिदिन की तरह कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान डीएम को 09 शिकायतें प्राप्त हुई, जो विभिन्न विभागों से सम्बन्धित थी, इन शिकायतों को एक सप्ताह में निराकरण कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में आई शिकायतों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित कराएं। समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण अपने कार्यालय में समस्त कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक स्वयं जनसुनवाई करें एवं उनकी समस्याओं का समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराना भी सुनिश्चित करें।


वहीं पर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियां यथा कतला, रोहू, नैन, करौंच तथा विदेशी कार्प यथा ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प व कॉमन कार्प मछलियां प्रजनन करती हैं। इन मछलियों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत नियम लागू किया जाना है। उन्होने बताया कि यह आदेश उन सभी जलाशयों, नदियों की समस्त जल धाराओं पर प्रभावी होगा जो जनपद श्रावस्ती की सीमा में है और जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती द्वारा यथाविध व्यक्तिगत अथवा धार्मिक नहीं घोषित किये गये हैं।कहा कि कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ अथवा कृषि रक्षा एवं व्यापारिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले विषैले रसायन से मछली नही मारेगा और न ही मारने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति आगामी 01 जून 2025 से 31अगस्त 2025 तक प्रजननशील मछलियों को न तो पकडेगा न ही मारेगा और न ही बेचेगा, जब तक कि उसके पास मत्स्य विभाग, श्रावस्ती द्वारा निर्गत वैध लाइसेंस न हो। साथ ही आगामी 15.जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक मत्स्य जीरा अथवा अंगुलिका (2 से 10 इंच) आकार की न तो पकड़ेगा और न ही बेचेगा।

उन्होने यह भी बताया कि कोई भी व्यक्ति उक्त निर्देशित क्षेत्र के प्राकृति बहाव को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं लगायेगा और न ही ऐसा करके मत्स्य जीरा अंगुलिका और मछली पकड़ेगा अथवा नष्ट करेगा और न ही पकड़ने अथवा नष्ट करने का प्रयास करेगा। इन आदेशों के उल्लंघन में लगाये गये अवरोधक सामग्रियों पकडे गये मत्स्य जीरा एवं मछली सहित जब्त कर ली जायेगी। यह प्रतिबंध समय-समय पर शासनादेशों द्वारा इसमें से की गयी संशोधन के अनुसार जल खण्डों पर लागू होगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

गोंडा डीएम नेहा शर्मा की सख्ती, संपूर्ण समाधान दिवस में एफआईआर का निर्देश

Gonda: डीएम नेहा शर्मा के त्वरित निर्देश और निगरानी में प्रशासन ने मनकापुर तहसील के ग्राम चंदामऊ हरनाटायर स्थित एक सरकारी तालाब की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह कार्रवाई 10 मई को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें कृष्णनाथ तिवारी पुत्र माता प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम चंदामऊ हरनाटायर परगना मनकापुर ने तालाब की भूमि पर अतिक्रमण की बात उठाई थी। प्रशासनिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि गाटा संख्या 539मि 2.8450 हेक्टेयर की भूमि राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में दर्ज है, जिस पर जुगेश्वर, बुधई और झिंगुर पुत्रगण रामलखन द्वारा गेहूं की फसल बोकर अवैध कब्जा किया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर मौके पर राजस्व विभाग ने तत्काल सीमांकन कराया और अतिक्रमण हटवाते हुए भूमि को कब्जा मुक्त किया गया। साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शिकायतों का त्वरित समाधान ही जनविश्वास की नींव है, और हर प्रकार के अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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