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Shravasti News: जानलेवा हमला मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा: 6 साल की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना
Shravasti News: बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित कुमार प्रजापति ने सुनवाई की। सुनवाई में जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने गुरुवार का अपना फैसला सुनाया।
जानलेवा हमला मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा (photo: social media )
Shravasti News: जिला की अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने एक मामले में आज बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए जानलेवा हमले के दो दोषियों को छह-छह वर्ष की सजा और दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खालसा परशुरामपुर में 30 जुलाई 2011 में मारपीट की घटना हुई थी। वर्ष 2011 से मामला विचाराधीन चल रहा था।
बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अमित कुमार प्रजापति ने सुनवाई की। सुनवाई में जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने गुरुवार का अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह-छह वर्ष के कारावास की सजा दी। साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला
गांव निवासी राम निवास ने थाने में 30 जुलाई 2011 को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि 30 जुलाई की सुबह मालिकराम अपने जानवरों से अपने घर के सामने स्थित ननकने के खेत में नुकसान करा रहा था। ननकने ने विरोध करते हुए मालिक राम को फसल चराने से मना करने गया तो मालिकराम व उनके पुत्र फूलचंद गाली गलौज करते हुए लाठी, कुल्हाड़ी आदि से जानलेवा हमला कर दिया। सिर पर कुल्हाड़ी लगने से ननकने गंभीररूप से घायल हो गया और बेहोश होकर गिर गया। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राम निवास की तहरीर पर पुलिस ने मालिकराम व उसके पुत्र फूलचंद के विरुद्ध मामला दर्ज किया और विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। उन्होंने बताया कि मामले का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत पर हुआ। आज वृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध माना और अपर जिला जज अमित कुमार प्रजापति ने दोनों को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी अर्थदंड की राशि नहीं जमा करते हैं तो अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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