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Sonbhadra News : बंधक बना नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी और सहयोगी महिला मित्र को 20-20 वर्ष कैद, मोबाइल लाने के बहाने कमरे में भेज दरवाजा कर दिया था बंद
Sonbhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी और इस दुष्कर्म के लिए, धोखे से नाबालिग को उसके घर से बुलाकर कमरे में भेजने वाली महिला को 20-20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है।
minor raping accused and his female partner sentenced 20 years of imprisonment each (Photo: Social Media)
Sonbhadra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी और इस दुष्कर्म के लिए, धोखे से नाबालिग को उसके घर से बुलाकर कमरे में भेजने वाली महिला को 20-20 वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। 62-62 हजार अर्थदंड भी अदा करने के लिए कहा गया है। तीन वर्ष पुराने इस मामले की अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को फाइनल सुनवाई की। प्रकरण रायपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सामने आए तथ्यों, अधिवक्ताओं की तरफ से दी गई दलीलों और गवाहों की ओर से परीक्षित कराए गए बयानों के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा न करने की दशा में एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतने और अर्थदंड की धनराशि जमा होने के बाद उसमें से 50 हजार रूपये पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए गए।
यह था मामला, जिसको लेकर आया न्यायालय का फैसला
30 जनवरी सन् 2022 को पीड़िता अपने घर पर थी। दोपहर दो बजे के करीब अक्सर उसके यहां आने वाली सुशीला नामक महिला पहुंची और साग खोटने के बहाने से उसे बुलाकर अपने खेत पर ले गई। वहां बन रहे कच्चे मकान में उसे यह कहकर भेजा कि वहां उसके लड़के का मोबाइल पड़ा है, उसे जाकर ले आए। जब वह वहां गई तो, दरवाजे के पीछे छिपे रामेश्वर ने उसे पकड़ लिया। शोर मचाने पर उसे उसका मुंह दबा दिया और हाथ गमछे से बांध दिया। सुशीला ने दरवाजा बाहर से बंद दिया। दुष्कर्म के बाद किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बाहर निकलते ही पीड़िता गश खाकर गिर पड़ी। जानकारी पाकर पहुंचे परिवार के लोग पीड़िता को घर लाए और रायपुर थाने तहरीर देकर दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का मामला दर्ज कराया।
जानिए किस धारा के तहत कितनी दी गई सजा
दुष्कर्म के दोषी रामेश्वर यादव को धारा 376(3) आईपीसी के अपराध के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास, बीस हजार अर्थदंड, धारा 506 आईपीसी के अपराध के लिए छह माह के कारावास, एक हजार अर्थदंड, दुष्कर्म में सहयोग देने वाली सुशीला को धारा 506 आईपीसी के अपराध के लिए छह माह का कारावास, एक हजार अर्थदंड, धारा 376 (3) सपठित धारा 120बी आईपीसी के लिए 20 वर्ष के कठोर कारावास, 20 हजार अर्थदंड के दंड से दंडित किया गया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।दौरान विचारण कारागार में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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