UP News: दीपावली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर रोकथाम के लिए विशेष अभियान जारी

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दीपावली के मौके पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया।

Virat Sharma
Published on: 17 Oct 2025 8:32 PM IST
Lucknow News
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Lucknow News: Photo-Social Media

Uttar Pradesh News: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दीपावली के मौके पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया। बता दें कि यह अभियान 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चला और इसके बाद विभागीय कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त, डॉ. रोशन जैकब ने इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन प्रदेश के सभी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

त्योहारों में निरीक्षण में होगी सावधानी, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी

आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान खाद्य कारोबारियों और आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए प्रवर्तन अधिकारियों को अनावश्यक निरीक्षण या नमूना संग्रहण से बचने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, अधिकारी सतर्क रहेंगे और यदि मिलावट की कोई शिकायत मिलती है, तो त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम जारी रहेगी

त्योहारों के बाद भी मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी। आयुक्त ने चेतावनी दी है कि छोटे प्रतिष्ठानों या वेंडरों को बार-बार नमूना लेकर उत्पीड़ित नहीं किया जाएगा, और इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

स्वच्छता और गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाएगा

आयुक्त ने कहा कि विभागीय कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य सिर्फ नमूना संग्रहण नहीं है, बल्कि खाद्य प्रतिष्ठानों की स्वच्छता, कच्चे माल के रखरखाव और उत्पादों की गुणवत्ता का भी मूल्यांकन करना है। यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो पहले सुधार का नोटिस दिया जाएगा, और सुधार न होने पर लाइसेंस निलंबित करने के साथ ही FSS Act, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मिलावट के नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

डॉ. रोशन जैकब ने निर्देश दिए हैं कि जो कारोबारी संगठित रूप से मिलावटी खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण या विक्रय करते हैं, उनके खिलाफ BNS के तहत FIR दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही, जहां ऐसे नेटवर्क सक्रिय हैं, वहां Gangster Act और Arms Act के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, और जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति भेजी जाएगी।

फ़ूड सेफ्टी स्टीकर का अनिवार्यकरण

आयुक्त ने यह भी आदेश दिया है कि सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर फ़ूड सेफ्टी स्टीकर अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिसमें प्रतिष्ठान का नाम, मोबाइल नंबर, विभागीय टोल-फ्री नंबर और QR Code अंकित हो। इससे उपभोक्ता मौके पर ही फीडबैक दर्ज कर सकेंगे, जिससे खाद्य सुरक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके।

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