EPF - नौकरी बदलने पर पैसे निकालने की बजाय अकाउंट को ट्रांसफर कराएं, रिटायरमेंट पर मिलेगा बड़ा फंड

Job change पर EPF निकालने की बजाय ट्रांसफर करें और रिटायरमेंट पर बड़ा फंड पाएं, आसान ऑनलाइन प्रोसेस

Sonal Girhepunje
Published on: 26 Aug 2025 6:23 PM IST
EPF - नौकरी बदलने पर पैसे निकालने की बजाय अकाउंट को ट्रांसफर कराएं, रिटायरमेंट पर मिलेगा बड़ा फंड
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Transfer EPF, Grow Retirement Savings: EPF, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की योजना बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। EPF में निवेश करते समय नियमों का पालन करना आपको रिटायरमेंट के समय एक अच्छी नींव देता है। कर्मचारी अक्सर EPF में अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 12 प्रतिशत देता है। साथ ही, इसके साथ ही, नियोक्ता (Employer) भी इसी अनुपात में योगदान करता है।

EPF में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ आकर्षक इंटरेस्ट दर है।वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए यह दर 8.25 प्रतिशत तय की गई है। इससे जमा राशि पर नियमित रिटर्न और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है।

पैसे निकालने से होता है लंबी अवधि में नुकसान

नौकरी बदलने पर बहुत से कर्मचारी अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। Experts कहते हैं कि यह कदम रिटायरमेंट के समय फंड पर काफी हद तक असर डाल सकता है। पैसे निकालने से कंपाउंडिंग का जादू खत्म हो जाता है और बहुत नुकसान होता है।

यही कारण है कि अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो उसे अपना EPF अकाउंट नए Employer के पास ट्रांसफर करना चाहिए। इससे न केवल योगदान निरंतर रहता है, बल्कि रिटायरमेंट के समय धन भी अधिक बचता है।

EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) प्रक्रिया को आसान बनाने पर लगातार काम कर रहा है। कर्मचारियों को अब EPFO कार्यालय नहीं जाना पड़ता क्योंकि अब अधिकांश काम डिजिटल माध्यम से किए जा सकते हैं।

EPF ट्रांसफर का सही समय और प्रक्रिया

यदि आपने हाल ही में नौकरी बदली है, तो छह महीने के भीतर ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करना सबसे अच्छा होता है। इससे किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी से बचा जा सकता है।

ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया:

1. EPFO की वेबसाइट पर जाएँ और अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड से लॉगिन करें।

2. 'Online Services' सेक्शन में जाकर 'One Member-One EPF Account (Transfer Request)' का चयन करें।

3. पर्सनल जानकारी वेरिफाई करने के बाद पुराने और नए नियोक्ता का विवरण भरें।

4. क्लेम अटेस्टेशन के लिए पुराने या नए नियोक्ता में से किसी एक का चयन करें।

5. 'Get OTP' पर क्लिक करके OTP डालें और सब्मिट करें।

6. आपके पास ट्रैकिंग आईडी और PF अकाउंट इंफॉर्मेशन आएगी।

7. Form 13 को प्रिंट करें, उस पर हस्ताक्षर करें और 10 दिन के अंदर अपने नियोक्ता को सब्मिट करें।

8. दोनों पक्षों (Employer और EPFO) द्वारा अनुमोदन के बाद आपको SMS से सूचना मिलती है और 2–3 सप्ताह में आपका EPF अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है।

EPF अकाउंट मॉनिटरिंग

नौकरी बदलने पर EPF अकाउंट ट्रांसफर कराने के अलावा, कर्मचारियों को अपनी सैलरी स्लिप और सर्विस हिस्ट्री संभाल कर रखनी चाहिए। EPFO मेंबर पोर्टल के माध्यम से आप अपनी सर्विस हिस्ट्री मॉनिटर कर सकते हैं। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि आपके योगदान सही ढंग से ट्रैक हो रहे हैं और कोई जानकारी छूट न जाए।

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