ITR फाइल तो किया, लेकिन ई-वेरिफिकेशन बाकी? जानें अब भी कैसे पूरा करें!

डेडलाइन निकल गई लेकिन आपने ITR फाइल कर लिया? चिंता मत करें। जानें कैसे आप अब भी अपने रिटर्न को ई-वेरिफाई कर सकते हैं और जुर्माने से बच सकते हैं।

Sonal Girhepunje
Published on: 17 Sept 2025 11:20 AM IST
ITR फाइल तो किया, लेकिन ई-वेरिफिकेशन बाकी? जानें अब भी कैसे पूरा करें!
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ITR E-Verify After Deadline: सरकार ने टैक्सपेयर्स को सुविधा देते हुए इस साल आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी थी। अब यह डेडलाइन भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में कई लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अब भी अपने आईटीआर को ई-वेरिफाई किया जा सकता है या नहीं। आईटीआर की डेडलाइन बढ़ने से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिली। खासकर उन लोगों को, जो पोर्टल पर भारी ट्रैफिक या तकनीकी गड़बड़ी के कारण आखिरी समय में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जब डेडलाइन पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, तो कई लोग उलझन में हैं। ध्यान रखें कि आईटीआर सिर्फ फाइल करना ही काफी नहीं है। इसे पूरा करने के लिए आपको ई-वेरिफिकेशन भी करना होगा।

ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) क्या है?

ई-वेरिफिकेशन एक ऑनलाइन तरीका है जिससे आप अपने आईटीआर को सुरक्षित और आधिकारिक रूप से वेरिफाई कर सकते हैं। इसे आप आधार OTP, EVC या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आप 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा और यह अमान्य हो जाएगा।

15 सितंबर 2025 तक आईटीआर और ई-वेरिफिकेशन का डेटा

15 सितंबर 2025 तक कुल 7,08,89,145 आईटीआर फाइल किए गए। इनमें से लगभग 6,23,03,847 रिटर्न वेरिफाई किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि करीब 85,85,298 आईटीआर फाइल तो हो गए, लेकिन ई-वेरिफिकेशन नहीं हुआ। यानी बहुत से टैक्सपेयर्स ने अपना रिटर्न जमा किया, लेकिन उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन वेरिफाई करना भूल गए। ई-वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा और विलंब शुल्क भी लग सकता है।

अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं किया तो क्या होगा?

अगर आप ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा और इसके लिए आपको देर से फाइलिंग के तहत धारा 234F के तहत विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो शुल्क 5,000 रुपये तक हो सकता है, जबकि कुल आय 5 लाख रुपये से कम होने पर यह 1,000 रुपये तक रहेगा। इसके अलावा, अगर आप 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे। इसलिए, आईटीआर फाइल करते समय ई-वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है।

ऑफलाइन ITR-V सब्मिट कैसे करें?

आपका वेरिफाइड ITR-V ऑफलाइन भेजना हो तो इसे साधारण पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा जा सकता है।

पता:

Centralized Processing Centre,

Income Tax Department,

Bengaluru - 560500, Karnataka

अगर आप स्पीड पोस्ट से ITR-V भेज रहे हैं, तो CPC में मिलने की तारीख ही वेरिफिकेशन की सही तारीख मानी जाएगी। इसलिए पोस्ट भेजते समय यह सुनिश्चित करें कि आपका डाक समय पर पहुंचे।

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