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ITR देर से भरने पर कितना फाइन लगेगा, रिफंड में देरी और बैंक लोन पर असर
Late ITR Filing Fine and Penalty: जानें ITR देर से भरने पर फाइन, ब्याज और रिफंड में देरी, साथ ही निवेश नुकसान और बैंक लोन प्रभावित हो सकते हैं।
Late ITR Filing Fine and Penalty (photo - Social Media)
Late ITR Filing Fine and Penalty: अगर आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न (ITR) अभी तक नहीं भरा है, तो अब देर हो चुकी है और आपको तुरंत ITR भरना चाहिए। निर्धारित तारीख 15 सितंबर 2025 निकल जाने के बाद ITR देर से भरने पर फाइन और ब्याज लागू हो सकता है। इसके अलावा, देर से ITR भरने पर आपके टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है। व्यापार या निवेश में हुए नुकसान को आगे की आय से घटाया नहीं जा सकेगा और बैंक लोन या वीज़ा जैसी सुविधाओं में भी परेशानी आ सकती है। इसलिए समय पर ITR भरना और सभी दस्तावेज़ तैयार रखना बहुत जरूरी है।
ITR देर से भरने पर जुर्माना (Section 234F के तहत)
यदि आप ITR की आखिरी तारीख के बाद अपना रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है। आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम होने पर जुर्माना ₹1,000 होगा। यदि आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है और आप 31 दिसंबर 2025 तक ITR भरते हैं, तो फाइन ₹5,000 लगेगा। लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2025 के बाद ITR भरते हैं, तो फाइन बढ़कर ₹10,000 हो जाएगा। ध्यान रखें कि यह जुर्माना तब भी लागू होता है, जब आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसलिए समय पर ITR भरना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा।
यदि आप निर्धारित तारीख तक अपना टैक्स नहीं भरते हैं, तो Section 234A के तहत हर महीने 1% ब्याज देना होगा। यह ब्याज तब तक लगेगा, जब तक आप पूरा टैक्स जमा नहीं कर देते। इसलिए समय पर टैक्स भरना बेहद जरूरी है, ताकि ब्याज और फाइन से बचा जा सके।
देर से ITR भरने के अन्य नुकसान
अगर आप अपना ITR देर से भरते हैं, तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। यदि आपने व्यापार या पूंजीगत हानि की है, तो आप उस नुकसान को आने वाले समय की आय से घटा नहीं पाएंगे। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं उठा पाएंगे और केवल नई टैक्स व्यवस्था का ही चयन कर सकते हैं। देर से ITR भरने पर आपके टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है। बैंक लोन या विदेश यात्रा के लिए वीज़ा आवेदन में ITR जरूरी होता है, इसलिए देर से ITR भरने से इन प्रक्रियाओं में परेशानी आ सकती है।
गंभीर मामलों में दंड
यदि आपने जानबूझकर अपनी आय छिपाई है या गलत जानकारी दी है, तो आयकर कानून के तहत कड़े दंड लागू हो सकते हैं। Section 270A के तहत, अगर आपने अपनी आय कम दिखाई है, तो टैक्स का 50% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। Section 271(1)(c) के अनुसार, जानबूझकर आय छिपाने पर टैक्स का 100% से 300% तक जुर्माना लग सकता है। वहीं, Section 271F के तहत यदि आपने ITR बिल्कुल भी नहीं भरा है, तो ₹5,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
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