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आरबीआई का नया नियम: बैंकों को मृतक ग्राहकों के खाते 15 दिन में निपटाने होंगे, नहीं तो देना होगा जुर्माना
RBI’s New Proposal: RBI का प्रस्ताव: मृतक ग्राहकों के खातों, लॉकर और दावों का निपटान 15 दिन में ज़रूरी, 1 जनवरी से लागू हो सकता है; देरी पर जुर्माना
आरबीआई का नया नियम
RBI’s New Proposal: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिससे मृतक ग्राहकों के बैंक खाते, लॉकर या कीमती सामान जल्दी और आसान तरीके से उनके परिवार को या उनके उत्तराधिकारियों को मिल सकें। इसके लिए, RBI ने 15 दिनों की समय-सीमा प्रस्तावित की है जिसके भीतर बैंकों को आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद सभी दावों का निपटान करना होगा। अगर बैंक देर करेंगे, तो नामांकित व्यक्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को हरजाना देना पड़ेगा।
ये नए नियम RBI ने 2025 में एक मसौदा परिपत्र के रूप में जारी किए हैं। इनका नाम है “बैंकों के मृत ग्राहकों के दावों का निपटान निर्देश, 2025”। यह नियम 1 जनवरी 2026 से, या उससे पहले लागू हो सकता है। इस पर लोग अपनी राय 27 अगस्त 2025 तक दे सकते हैं।
क्या-क्या बदलाव होंगे?
सभी बैंक को एक जैसे फ़ॉर्म इस्तेमाल करने होंगे। वेबसाइट और ब्रांच पर ज़रूरी दस्तावेजो की लिस्ट उपलब्ध करना अनिवार्य है। अगर खाते या लॉकर का जो भी नॉमिनी है, तो उसे सिर्फ 3 चीज़ें देनी होंगी-दावा फ़ॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान-पते का प्रमाण। अगर नामांकित व्यक्ति नहीं है, तो 15 लाख रुपये तक के दावों के लिए आसान प्रक्रिया होगी, लेकिन कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ देने होंगे। 15 लाख रुपये से ज़्यादा के दावों के लिए कानूनी प्रमाण पत्र या घोषणा ज़रूरी होगी।
देरी पर ब्याज
अगर बैंक ने देरी की तो ब्याज देना होगा। दर साल जमा राशि पर बैंक को 4% तक का ब्याज देना होगा। लॉकर के मामले में, बैंकों को प्रतिदिन 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।
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