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अब बिना CA मदद के ITR फाइल करें, सिर्फ 7 दिन बचे हैं
Step-by-Step ITR Filing: जानें कैसे सिर्फ 7 दिनों में बिना CA मदद के ITR फाइल करें। Step-by-step गाइड, जरूरी दस्तावेज और टैक्स बचत टिप्स के साथ।
ITR 2024-25 online e-filing on laptop
Step-by-Step ITR Filing: वर्त्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख अब सिर्फ 7 दिन दूर है। 8 सितंबर 2025 तक लगभग 5 करोड़ लोग अपना ITR फाइल कर चुके हैं। पिछले साल के अनुभव के अनुसार, अगले एक हफ्ते में करीब 3 करोड़ और लोग अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
अगर आप भी इस साल अपना ITR फाइल करने वाले हैं, तो अब आप बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की मदद के खुद से आसानी से ITR फाइल कर सकते हैं।
खुद से ITR फाइल करना क्यों आसान है?
पहले लोग सोचते थे कि ITR फाइल करना मुश्किल है और केवल CA ही इसे सही ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने ई-फाइलिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएँ दी हैं। Pre-filled ITR फॉर्म्स की मदद से अब ज्यादातर जानकारी जैसे कि सैलरी, TDS और बैंक इंटरेस्ट अपने आप फॉर्म में भर जाती है। आपको केवल सही जानकारी चेक करनी है, अगर कोई गलती हो तो सुधारना है, और फिर सबमिट करना है।
Step-by-Step - बिना CA के ITR कैसे फाइल करें
1.जरूरी दस्तावेज तैयार करें
इन दस्तावेजों को पहले तैयार कर लें: Form 16 अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त करें। Form 26AS और Annual Information Statement (AIS) आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बैंक स्टेटमेंट्स और निवेश प्रमाण, जैसे LIC, PPF, ELSS आदि तैयार रखें। यदि आपकी कोई अन्य आय है, जैसे किराया या FD पर ब्याज, तो उसकी जानकारी भी साथ रखें।
2. Income Tax e-filing पोर्टल में लॉगिन करें
सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल http://www.incometax.gov.in पर जाएँ। अपने PAN नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। यदि आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
3. सही ITR फॉर्म चुनें
यदि आपकी सालाना आय ₹50 लाख तक है और आपकी आय केवल सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और बैंक इंटरेस्ट से है, तो आपको ITR-1 (Sahaj) फॉर्म भरना चाहिए। अगर आपकी आय में कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम या एक से अधिक प्रॉपर्टी शामिल है, तो ITR-2 या ITR-3 फॉर्म का उपयोग करें।
4. Pre-filled डेटा चेक करें
पोर्टल पर आपकी सैलरी, TDS, बैंक इंटरेस्ट जैसी जानकारी पहले से भरी होती है। इसे ध्यान से देखें और यदि कोई गलती हो तो सही जानकारी भरकर सुधार करें।
5. डिडक्शन और छूट का लाभ उठाएँ (Old Tax Regime)
आप 80C के तहत LIC, PPF, ELSS आदि में किए गए निवेश पर ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, हाउस लोन और एजुकेशन लोन पर किए गए भुगतान पर भी टैक्स लाभ लिया जा सकता है।
6. सबमिट और ई-वेरीफाई करें
सभी जानकारी भरने के बाद “Preview & Submit” पर क्लिक करें। इसके बाद E-Verification करना अनिवार्य है। आप इसे आसानी से Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, डिमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट के जरिए कर सकते हैं।
अगर ITR समय पर नहीं फाइल हुई तो?
सरकार ने इस साल ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। अगर आप 15 सितंबर तक ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपको ₹1,000 से ₹5,000 तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है। पेनल्टी और बकाया टैक्स के साथ, आप 31 दिसंबर 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं।
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