TRENDING TAGS :
2 साल में टीईटी पास न किया तो नौकरी हो सकती है खतरे में, कक्षा 1 से 8 के शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कक्षा 1-8 के शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करना अनिवार्य होगा
TET Mandatory for Teacher: सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 1 सितंबर को यह आदेश दिया कि जिन शिक्षकों के पास सेवा में पांच साल से ज्यादा समय बचा है, उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। इस फैसले का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता और जिम्मेदारी को बेहतर बनाना है।
हालांकि, जिन शिक्षकों के पास सेवानिवृत्ति तक पांच साल से कम समय बचा है, वे बिना टीईटी पास किए भी काम करते रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो शिक्षक टीईटी में सफल नहीं होंगे, उनके लिए दो ही विकल्प होंगे, या तो वे नौकरी छोड़ दें या फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेकर अपने टर्मिनल बेनिफिट्स ले सकते हैं, यह फैसला तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की याचिकाओं के बाद आया है। इस निर्णय से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और बेहतर गुणवत्ता लाने की उम्मीद है।
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) ने 2010 में एक नियम बनाया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना जरूरी होगा। यह परीक्षा इस बात की पुष्टि करती है कि शिक्षक में पढ़ाने की अच्छी योग्यता है। तब से यह TET परीक्षा शिक्षकों की गुणवत्ता को जांचने का मुख्य तरीका बन गई है।
क्या अल्पसंख्यक स्कूलों में भी टीईटी अनिवार्य होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह तय करना अभी बाकी है कि क्या राज्य सरकारें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना जरूरी कर सकती हैं। साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि इससे उनके अधिकारों पर कितना असर पड़ेगा। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के सामने भेजा गया है, जो आगे इसका फैसला करेगी।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!