GST में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18%, 22 सितंबर से होंगे लागू

जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब को 5% और 18% में घटाया, 22 सितंबर से प्रमुख सामान सस्ते होंगे

Harsh Sharma
Published on: 3 Sept 2025 10:51 PM IST (Updated on: 4 Sept 2025 8:15 AM IST)
GST में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5% और 18%, 22 सितंबर से होंगे लागू
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जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हुई। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनसे आम जनता को सीधा फायदा होगा। अब जीएसटी सिर्फ दो मुख्य स्लैब में रहेगा – 5% और 18%। इसका मतलब है कि पहले 12% और 28% स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। अधिकांश सामान अब इन दो स्लैब में आ जाएंगे, जिससे कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का अलग स्लैब भी मंजूर किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बदलाव आम आदमी को ध्यान में रखकर किया गया है। किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए स्लैब कम किए गए हैं। बैठक में शामिल सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया।

कौन-कौन से सामान सस्ते होंगे:

कौन-कौन से सामान सस्ते होंगे, यह अब साफ हो गया है। जीरो टैक्स स्लैब में यूएचटी दूध, छेना-पनीर, पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं, जिन पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं, रोजमर्रा के इस्तेमाल के सामान जैसे शैंपू, साबुन, तेल, नमकीन, पास्ता, कॉफी और नूडल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, कार, बाइक और सीमेंट जैसी चीजों पर पहले 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 18% स्लैब में लाया गया है। इन बदलावों से आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा और रोजमर्रा के खर्च में noticeable राहत मिलेगी।

22 सितंबर से सस्ती होंगी कई चीजें

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बिजनेस टुडे से बातचीत में बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% और 18% के नए स्लैब को मंजूरी दी गई है। उन्होंने साफ किया कि बैठक में लिए गए सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे, यानी इस तारीख से आम उपभोक्ताओं के लिए कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। यह पहली काउंसिल बैठक है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को जीएसटी सुधार की घोषणा के बाद हुई। नई व्यवस्था के तहत जीएसटी के पहले चार स्लैबों को घटाकर दो मुख्य स्लैब कर दिया गया है। 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। अब 12% स्लैब में आने वाले लगभग 99% सामान को 5% स्लैब में रखा जाएगा, जबकि 28% स्लैब की वस्तुएं 18% स्लैब में आ जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश के मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि सभी सदस्यों ने जीएसटी रेट्स को युक्तिसंगत बनाने का समर्थन किया। नए नियम के तहत सिर्फ दो स्लैब – 5% और 18% – प्रभावी होंगे। वहीं, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लागू होगा, जिसमें तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजें शामिल हैं। इस बदलाव से आम आदमी के रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलेगी और कई सामानों की कीमतें कम हो जाएंगी।

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