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जगदीप धनखड़ का इस्तीफा: अब कैसे होगा नए उपराष्ट्रपति का चुनाव? जानिए पूरी प्रक्रिया और संविधान की अहम बातें
Jagdeep Dhankhar Resignation: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। इस लेख में जानें, नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, उनकी योग्यताएं और चुनाव तक राज्यसभा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा।
Jagdeep Dhankhar's resignation Who will become the next Vice President of India Important points about the election process Constitution
Jagdeep Dhankhar Resignation: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से सोमवार शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेज दिया। अब उनके इस्तीफे के बाद यह सवाल उठ रहा है कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा और संविधान के हिसाब से उन्हें कैसे चुना जाएगा? इसके अलावा, जब तक नया उपराष्ट्रपति चुना नहीं जाता, तब राज्यसभा की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? आइए, इन सवालों के जवाब जानें इस लेख में।
जगदीप धनखड़ ने क्यों इस्तीफा दिया?
भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे अपने त्यागपत्र में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने लिखा- "स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए, मैं संविधान के अनुच्छेद 67 (ए) के अनुसार, तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं।" आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल 2027 तक था। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ की दिल्ली एम्स में एंजियोप्लास्टी हुई थी और इस वर्ष मार्च में उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
कब होगा नए उपराष्ट्रपति का चुनाव?
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को जल्द से जल्द आयोजित कराना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड दो में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का आयोजन यथाशीघ्र किया जाएगा। चुनाव में निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच साल की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान में जारी संसद के मॉनसून सत्र में आयोजित कराया जा सकता है।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया में वोटर्स उम्मीदवारों को अपनी वरीयता के क्रम में रैंक करते हैं। वे अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, और अन्य पसंदों को भी चुनते हैं। वोटरों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी योग्यताएं?
उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। यह भी जरूरी है कि उम्मीदवार भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के तहत कोई लाभ का पद न धारण करता हो।
चुनाव तक कौन संभालेगा जिम्मेदारी?
भारत के संविधान में इस बारे में कोई बात नहीं कही गई है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। हालांकि, संविधान में एकमात्र प्रावधान उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य के संबंध में है, जो रिक्ति की अवधि के दौरान उपसभापति या भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाता है।
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