आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, SIR मामले में चुनाव आयोग का किया समर्थन

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चुनाव आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ सुनवाई के दौरान आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार कर दिया।

Shivam Srivastava
Published on: 12 Aug 2025 6:50 PM IST
आधार को नागरिकता का प्रमाण मानने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार,  SIR मामले में चुनाव आयोग का किया समर्थन
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।

पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के पास इस तरह की सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि इस प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, खासकर वे जो जरूरी फॉर्म जमा नहीं कर पाए। याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची में विसंगतियों, मृत घोषित मतदाताओं के जीवित पाए जाने और जीवित लोगों को मृत घोषित किए जाने के मामले भी उजागर किए।

हालांकि, शीर्ष अदालत इस दलील से सहमत नहीं थी कि बिहार के लोगों के पास एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग द्वारा प्रमाण के रूप में मांगे गए अधिकांश दस्तावेज़ नहीं हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, यह विश्वास की कमी का मामला है, बस इतना ही।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग के पास सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है। अगर उनके पास यह अधिकार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उनके पास शक्ति है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती ।

राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से बाहर हो जाएँगे, खासकर उन लोगों पर जो आवश्यक फ़ॉर्म जमा नहीं कर पाएँगे।

उन्होंने दावा किया कि 2003 की मतदाता सूची में सूचीबद्ध मतदाताओं से भी नए फ़ॉर्म भरने के लिए कहा जा रहा है, और जमा न करने पर उनके पते में कोई बदलाव न होने के बावजूद नाम हटा दिए जा रहे हैं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, यदि 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं ने जवाब दिया, तो यह एक करोड़ मतदाताओं के गायब होने के सिद्धांत को ध्वस्त कर देता है।

इसे काफी हद तक विश्वास की कमी का मामला, और कुछ नहीं बताते हुए, अदालत ने चुनाव आयोग से तथ्य और आंकड़े तैयार रखने को कहा, जिसमें इस प्रक्रिया से पहले मतदाताओं की संख्या, पहले और अब मृत मतदाताओं की संख्या, और अन्य विवरण शामिल हैं।

कपिल सिब्बल ने विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए उन मामलों का हवाला दिया जहाँ मृत घोषित मतदाता जीवित पाए गए, और जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की प्रक्रिया में कुछ यहाँ-वहाँ खामियाँ होना लाजमी है। लेकिन चूँकि यह केवल एक मसौदा सूची है, इसलिए त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों को दस्तावेज़ जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वे या उनके माता-पिता 2003 की सूची में थे।

कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने इस अभियान की निंदा करते हुए इसे दुनिया के इतिहास में मताधिकार से वंचित करने की सबसे बड़ी प्रक्रिया बताया और दावा किया कि 65 लाख नाम हटा दिए गए हैं। भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया, जब मैं अपना नाम शामिल न करने के लिए अपील दायर करता हूँ, तो सूची पर रोक लगने के बाद ही इसका फैसला होता है और फिर, पाँच साल बाद शुभकामनाएँ। यह भयानक है। हमारे पास यह भी पुष्टि है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम ज़्यादा काटे गए हैं 31 लाख महिलाएँ, 25 लाख पुरुष।

यादव ने प्रक्रियागत बदलावों, 2003 की मिसाल और बढ़ा-चढ़ाकर मतदाता सूची तैयार करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने इसे गहन विलोपन की कवायद बताया और चेतावनी दी कि बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करना पहले ही शुरू हो चुका है।

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