निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को बड़ी राहत, CBI की याचिका हुई खारिज

Nithari Murder Case: निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को राहत दी है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई बरी को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील खारिज कर दी।

Shivam Srivastava
Published on: 30 July 2025 5:22 PM IST (Updated on: 30 July 2025 6:01 PM IST)
निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से आरोपियों को बड़ी राहत, CBI की याचिका हुई खारिज
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Nithari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के निठारी सीरियल किलिंग केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई, उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित परिवारों की अपील खारिज कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 16 अक्टूबर 2023 के आदेश को बरकरार रखा है जिसमें पंढेर और कोली को बरी कर दिया गया था और ट्रायल कोर्ट की मौत की सजा को पलट दिया गया था। कोली और पंढेर दोनों पर 2006 में नोएडा के पड़ोस में बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2023 को पंढेर को दो मामलों में और कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने सितंबर 2010 में पंढेर और कोली को मौत की सजा सुनाने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था।

सभी मामलों में दोनों दोषी हुये रिहा

सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। फैसले के बाद, मोनिंदर पंढेर अब सभी मामलों से पूरी तरह बरी हो चुके हैं, जबकि सुरेंद्र कोली अभी भी एक अन्य मामले में जेल में हैं। उन्हें रिहाई के लिए उस अंतिम मामले में भी बरी होना होगा। कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निठारी में पंधेर के घर के पीछे से मिले नरकंकालों के पीछे आखिर कौन था।

कोर्ट के फैसेले से परिवार के सदस्य मायूस

इस फैसले के बाद पीड़ित परिवारों में निराशा है और वे अब कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को कई मामलों में बरी कर दिया था और दो मामलों में मिली फांसी की सजा भी रद्द कर दी थी।

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Shivam Srivastava is a multimedia journalist with over 4 years of experience, having worked with ANI (Asian News International) and India Today Group. He holds a strong interest in politics, sports and Indian history.

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