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Balrampur: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर में निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित करने वाले अभियुक्त को सजा
Balrampur News: न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 1700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
1995 में चुनाव प्रक्रिया बिगाड़ने वाले आरोपी को सजा (photo: social media )
Balrampur News: पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपद बलरामपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अभियान के क्रम में सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपित अभियुक्त को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 1700 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 1995 का है। 12 अप्रैल 1995 को वन्य जीव कार्यालय के भीम सेन त्रिपाठी ने थाना कोतवाली देहात में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि लालजी पुत्र राम दूलारे निवासी सिगांही, थाना को0 देहात, ने मतदान केंद्र में अवैध तरीके से प्रवेश कर निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित किया। इस गंभीर प्रकरण पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 35/95 धारा 171F, 130, 131, 135 लोक प्रतिनिधि अधिनियम तथा 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत पंजीकरण किया।
इस मुकदमे की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह ने की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी विनय वर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह तथा थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मिलकर प्रभावी पैरवी की। निरंतर प्रयासों के बाद न्यायालय ने अभियुक्त लालजी पुत्र राम दूलारे को दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि को सजा के रूप में स्वीकार किया और 1700 रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया।
दोषियों को सजा दिलाई जा रही
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत जनपद में चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाई जा रही है। इसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना और आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत करना है।
यह फैसला न सिर्फ पुलिस की सख्त कार्यप्रणाली का परिणाम है, बल्कि भविष्य में निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश भी है।
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