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Balrampur News: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर में कार्रवाई, 28 साल पुराने मामले में दो दोषी करार
Balrampur News: बलरामपुर में 28 साल पुराने मुकदमे में दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई सजा।
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Balrampur News: बलरामपुर की अदालत ने शुक्रवार को 28 साल पुराने एक मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई। इस विशेष अभियान का मकसद वर्षों से लंबित मामलों में दोषियों को सजा दिलाना और कानून का डर अपराधियों में कायम करना है।
एसपी बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में जिले में लंबित मुकदमों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में मुकदमा संख्या 306/97 धारा 323, 504, 506 और 452 भादवि की सुनवाई पूरी हुई। यह मुकदमा 19 नवंबर 1997 को वादी मकलू पुत्र रामलखन निवासी पंडितडीह शाहपुर, थाना कोतवाली उतरौला की तहरीर पर दर्ज हुआ था।वादी ने आरोप लगाया था कि गांव के ही बलराम पुत्र चन्द्रशेखर और संतोषी पुत्र शीतल उसके घर में घुस आए थे और उन्होंने मारपीट व गाली-गलौज की थी। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक डी.के. सिंह ने की थी और जांच पूरी होने पर आरोपपत्र न्यायालय को भेजा गया था।
करीब तीन दशक तक चले विचारण के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी सुभाषचन्द्र यादव, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह और थाना कोतवाली उतरौला पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। लंबे समय की सुनवाई के बाद CJJD/JM न्यायालय उतरौला बलरामपुर ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।अदालत ने फैसला सुनाते हुए बलराम और संतोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि की कैद और प्रत्येक को 3000-3000 रुपये का अर्थदंड अदा करने की सजा दी।
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