Banda News: गैंगस्टर एक्ट में चार अपराधियों को सजा — न्यायालय ने दिखाई सख़्ती

Banda News: बांदा में गैंगस्टर एक्ट के तहत चार अपराधियों को दो साल छह माह की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी ठोका ।

Anwar Raza
Published on: 13 Oct 2025 6:00 PM IST
Banda News: गैंगस्टर एक्ट में चार अपराधियों को सजा — न्यायालय ने दिखाई सख़्ती
X

गैंगस्टर एक्ट में चार अपराधियों को सजा — न्यायालय ने दिखाई सख़्ती  (photo: social media )

Banda News: जनपद बांदा की गैंगस्टर कोर्ट ने एक संगठित अपराधी गिरोह के चार सदस्यों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 (गैंगस्टर एक्ट) के तहत की गई।

विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि थाना चिल्ला के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र बहादुर सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि आदर्श कुमार, भोला लोधी, सर्वेश, एवं नरेश निवासी जनपद फतेहपुर, एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध हथियारों से लूट व राहजनी जैसे अपराधों को अंजाम देते थे।

गैंग की विवेचना निरीक्षक अजय कुमार सिंह द्वारा की गई। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह, पैरोकार अभिजीत, कोर्ट मोहर्रिर गौरव दिवाकर एवं जीतेन्द्र कुमार द्वारा की गई।

चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया

अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) गैंगस्टर एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा ने साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि गिरोह चोरी व निर्माणाधीन अवैध हथियारों के उपयोग से लोगों में दहशत फैलाता था। अभियोजन की ठोस पैरवी के बाद न्यायालय ने यह सजा सुनाई।

1 / 7
Your Score0/ 7
Monika

Monika

Mail ID - [email protected]

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

Next Story

AI Assistant

Online

👋 Welcome!

I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!