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"सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट आरोपी को 3 साल 5 माह सजा, ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी जीत
सिद्धार्थनगर पुलिस ने "ऑपरेशन कन्विक्शन" में गैंगस्टर एक्ट आरोपी लल्लू उर्फ संतोष को 3 साल 5 माह सजा, ₹5,000 जुर्माना, प्रभावी पैरवी से बड़ी सफलता प्राप्त की।
Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत एक मामले में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जिला मानिटरिंग सेल व थाना मिश्रौलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने एक अभियुक्त को 03 वर्ष 05 माह की सश्रम कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत गुरुवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत में वाद संख्या 502/2025, मु.अ.सं. 154/2018 धारा-3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज मामले में सुनवाई हुई।
इस मामले में आरोपी लल्लू उर्फ संतोष, पुत्र विजय बहादुर, निवासी देवभरिया, थाना गोल्हौरा, जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। आरोपी के विरुद्ध थाना मिश्रौलिया पुलिस द्वारा दर्ज मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य व प्रभावी पैरवी प्रस्तुत की गई, जिससे अभियोजन पक्ष अपना पक्ष मजबूती से रख सका।
इस सफलता में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव तथा थाना मिश्रौलिया के न्यायालय पैरोकार मु0आरक्षी अमरजीत सिंह का विशेष योगदान रहा, जिनकी सतत निगरानी और कानूनी प्रक्रिया में सक्रियता के चलते यह सजा सुनिश्चित की जा सकी।
सिद्धार्थनगर पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों के विरुद्ध अब केवल गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि न्यायालय से सजा दिलवाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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