TRENDING TAGS :
Siddharthnagar News: गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास, पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा
Siddharthnagar News: पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. 1, न्यायाधीश मो. रफी की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास (photo: social media )
Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की मुहिम में सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना ढेबरुआ पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को अदालत ने 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹29,000-₹29,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी अभियान के अंतर्गत गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. 1, न्यायाधीश मो. रफी की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह मामला थाना ढेबरुआ के मु.अ.सं. 91/2021 से संबंधित है, जिसमें आरोपियों पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 325, 504, 506, 308, 304, 269, 270, 291 तथा महामारी अधिनियम व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराएं भी लागू थीं।
10 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा
सजा पाने वाले अभियुक्तों में विजयपाल यादव, बालकृष्ण यादव एवं रामदेव यादव शामिल हैं, जो सभी खैरी उर्फ झुंगहवा टोला तिरछहवा, थाना ढेबरुआ, जनपद सिद्धार्थनगर के निवासी हैं। न्यायालय ने इन्हें धारा 304, 147, 323, 325, 504, 506 आईपीसी में दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई।
इस सफलता में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी इमामुद्दीन की विशेष भूमिका रही। सिद्धार्थनगर पुलिस की यह कार्रवाई न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
AI Assistant
Online👋 Welcome!
I'm your AI assistant. Feel free to ask me anything!