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दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल की सजा, “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली सफलता
सिद्धार्थनगर में दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल जेल, पुलिस की “ऑपरेशन कन्विक्शन” में बड़ी सफलता।
Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले की जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है।
प्रकरण संख्या 468/2023, मु.अ.सं. 102/2023 में अभियुक्त सोनू पुत्र सीताराम, निवासी दतरंगवा, थाना एवं जनपद सिद्धार्थनगर को भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 304B तथा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
यह सफलता पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में इस मामले में तीव्र और प्रभावशाली पैरवी की गई।
इस सजा को दिलवाने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता बेचनराम लोधिया और न्यायालय पैरोकार आरक्षी अर्जुन की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय रही। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा की गई इस प्रभावशाली कार्रवाई से जिले में कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है।
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