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Bulandshahr News : चुनाव आचार संहिता उल्लंघन केस में J&K के पूर्व विधायक सहित 5 दोषमुक्त, हुए बरी
Bulandshahr News: MP/MLA कोर्ट ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 5 दोषियों को अपील करने के बाद दोषमुक्त कर बाई इज्जत बरी कर दिया है।
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Bulandshahr News: बुलंदशहर की MP/MLA कोर्ट ने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 5 दोषियों को अपील करने के बाद दोषमुक्त कर बाई इज्जत बरी कर दिया है, MP/MLA कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश सुरेश शर्मा नेजम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक विकार रसूल वानी, कांग्रेस नेता भारत भूषण शर्मा, पूर्व सभासद इकरामुद्दीन झोंझा, सचिन वर्मा, नाजिम मेवाती को आज अंतिम सुनवाई करते हुए दोषमुक्त करार दिया। बता दें कि वर्ष 2012 में गुलावठी थाने में सपा के MLC जितेंद्र यादव के समर्थन में बिना अनुमति के जनसभा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, गत वर्ष अनूपशहर स्थित MP/MLA कोर्ट ने पांचों को दोषी कर दिया था।
विकार रसूल, भारत भूषण शर्मा, इकरामुद्दीन झोंझा, सचिन वर्मा, नाजिम हुए बरी
बुलंदशहर जनपद की सिकंदराबाद विधानसभा सीट से वर्ष 2012 में कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी के रूप मेंजितेंद्र यादव चुनाव मैदान में उतरे थे चुनाव प्रचार के दौरान गुलावठी के गांव मिठ्ठेपुर में बिना अनुमति के चुनावी सभा का आयोजन कर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें 12 साल तक कानूनी और अभियोजन प्रक्रिया चली। गत वर्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक विकार रसूल वानी सहित पांच लोगों को दोषी करार दे सजा मुकर्रर की गई थी।एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को लेकर दोषियों ने अपील याचिका दाखिल को थी जिसे स्वीकार करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने पांचों दोषियों को दोषमुक्त करते हुए बाई इज्जत बरी कर दिया।
दोषमुक्त होने के बाद पूर्व विधायक विकार रसूल वानी ने न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें मालूम था कि एक दिन झूठे राजनीतिक केस से बरी होंगे। उन्होंने बताया कि कई साल तक तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके खिलाफ यूपी में कोई केस दर्ज हुआ है जब कोर्ट नोटिस पहुंचा तो ज्ञात हुआ। पांचों के परिवारो और उनके समर्थको में बाई इज्जत बरी होने पर हर्ष व्याप्त है।
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